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लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम अंतर्गत सहायक व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी

मंडला 24 सितंबर 2024

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-39 के अन्तर्गत सहायक व्यक्ति की नियुक्ति हेतु सूचना प्रकाशित की गई है। जिसके अनुसार यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों को उनके मददगार बनकर बयान दर्ज करवाने से लेकर पैरवी में मदद करने, परामर्श उपलब्ध करवाने एवं सरकारी योजनाओं के तहत सहायता दिलवाने में मदद करने के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 39 के प्रावधानों के तहत प्रदेश के समस्त जिलों में सहायक व्यक्तियों का इम्पेनलमेंट किया जाना है। इसके लिए पात्रता निम्नानुसार रहेगी-सामाजिक कार्य/समाज शास्त्र/मनोविज्ञान या बाल विकास में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त व्यक्ति अथवा बाल शिक्षा और विकास या सुरक्षा मुद्दों में न्यूनतम 3 वर्ष के अनुभव के साथ स्नातक। जिले में सहायक व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव रखने वाला कोई भी अशासकीय व्यक्ति अथवा बाल अधिकारों या बाल संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय संगठन अथवा बच्चों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार बालगृह या आश्रयगृह से जुड़ा कोई भी अधिकारी सहायक व्यक्ति के रूप में आवेदन करने के लिए पात्र होगा। जिले में सहायक व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक व्यक्ति/संगठन को प्रति प्रकरण प्रत्ति दिन के मान से 500/-राशि का मानदेय दिया जाएगा। सहायक व्यक्ति का कार्य करने के लिए इच्छुक व्यक्ति/संगठन अपना आवेदन संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय जिला पंचायत परिसर प्रथम तल मण्डला (म.प्र.) 481661 में स्वयं अथवा पंजीकृत डाक/कोरियर/स्पीड पोस्ट से 30 सितम्बर 2024 तक प्रेषित कर सकते हैं। सहायक व्यक्ति से संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट www.mpwcdmis.gov.in के निर्देश मेन्यू में उपलब्ध है।

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