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एक दिवस विलंब से निराकरण करने पर 1250 की शास्ति अधिरोपित

मंडला 7 अप्रैल 2025

मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निश्चित समय-सीमा में निराकरण न होने के कारण नापतौल निरीक्षक मंडला जीएस मरावी पर 1250 रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई है। नापतौल निरीक्षक कार्यालय मंडला में ऑनलाईन माध्यम से 5 आवेदन भेजे गये थे, जिनकी सेवा प्रदान करने की अंतिम नियत तिथि ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के अनुसार 17 फरवरी 2025 निर्धारित थी। उक्त आवेदनों का निराकरण निर्धारित अंतिम तिथि के एक कार्यदिवस विलंब के पश्चात किया गया जिसके लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। नोटिस का जवाब समाधानकारक न होने के कारण अस्वीकृत किया गया। अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही करते हुए पदाभिहीत अधिकारी जीएस मरावी नापतौल निरीक्षक मंडला पर 5 आवेदनों के लिए एक कार्यदिवस के विलंब हेतु शास्ति अधिरोपित की गई है।

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