11 जून 2025, मंडला
यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों को उनके मददगार बनकर बयान दर्ज करवाने से लेकर पैरवी में मदद करने, परामर्श उपलब्ध करवाने एवं सरकारी योजनाओं के तहत सहायता दिलवाने में मदद करने के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 39 के प्रावधानों के तहत प्रदेश के समस्त जिलों में सहायक व्यक्तियों का इम्पेनलमेंट किया जाना है। सामाजिक कार्य/समाज शास्त्र/मनोविज्ञान या बाल विकास में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त व्यक्ति अथवा बाल शिक्षा और विकास या सुरक्षा मुद्दों में न्यूनतम 3 वर्ष के अनुभव के साथ स्नातक। जिलों में सहायक व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव रखने वाला कोई भी अशासकीय व्यक्ति अथवा बाल अधिकारों या बाल संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय संगठन अथवा बच्चों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार बालगृह या आश्रयगृह से जुड़ा कोई भी अधिकारी सहायक व्यक्ति के रूप में आवेदन करने के लिए पात्र होगा। जिलों में सहायक व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक व्यक्ति/संगठन की प्रति प्रकरण प्रति दिन के मान से राशि 500/- का मानदेय दिया जाएगा। सहायक व्यक्ति का कार्य करने के लिए इच्छुक व्यक्ति/संगठन अपना आवेदन संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय, जिला पंचायत परिसर, प्रथम तल मण्डला म.प्र. में स्वयं अथवा पंजीकृत डाक/कोरियर/स्पीड पोस्ट से प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर प्रेषित कर सकते हैं।
