मंडला 3 सितंबर 2025
संकल्प हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन अंतर्गत 10 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान के द्वितीय दिवस में आंगनवाड़ी केन्द्र राजीव कॉलोनी में विशेष जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट, एस.आर.बी. (लिंगानुपात) एवं कन्या भ्रूण हत्या जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत लिंग जांच करवाना एवं गर्भपात कराना कानून के विरूद्ध है। इसके लिये सजा का प्रावधान है। इस प्रकार भ्रूण रूप में ही कन्या की हत्या करना कानूनी जुर्म है। इसलिये इन्हे रोकना अनिवार्य है ताकि लोग जन्म के समय लिंग भेदभाव से दूर होकर आने वाले बच्चे के प्रति सम्मान का भाव रखें। स्त्री और पुरूष दोनों ही मिलकर सृष्टि का निर्माण करते हैं।

