Reva India News
ब्रेकिंग न्यूज़मंडला हमारा जिला

नगरपालिका मण्डला क्षेत्र अंतर्गत समस्त भवनों की सूचना 7 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें

मंडला 18 सितंबर 2025

नगरपालिका मण्डला क्षेत्र अंतर्गत आने वाले समस्त भवन म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम-83 की उपधारा (1) व (3) के अनुसार लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक स्थापित करने संबंधी प्रावधान है। ऐसे भवन स्वामी जिनके व्यवसायिक भवन/होटल/नर्सिंग होम/स्कूल/कॉलेज इत्यादि में लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक स्थापित किया गया है या करना चाहते हैं तो इसकी सूचना लिखित में नगरपालिका मण्डला को 7 दिवस के अंदर देकर निकाय में पंजीकृत लिफ्ट इंजीनियर/लिफ्ट कन्सलटेंट के माध्यम से स्थापित/ऑडिट करावें अन्यथा निकाय द्वारा निरीक्षण करने पर बिना अनुमति के संचालित लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक के स्वामियों के विरूद्ध म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम- 83 की उपधारा (1) व (3) के तहत कार्यवाही की जावेगी।

Related posts

मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री गजानंद नाफड़े को सीएम हेल्पलाईन के निराकरण में 91.79 वेटेज स्कोर के लिए मिला प्रशस्ति पत्र

Reva India News

22 नवम्बर को मंडला के रामनगर में मुख्यमंत्री श्री चौहान का दौरा प्रस्तावित कलेक्टर ने ली संबंधित अधिकारियों की बैठक, दिए निर्देश  

Reva India News

जनसुनवाई में 68 आवेदकों की सुनी समस्याएं

Reva India News

Leave a Comment