मंडला, 13 अक्टूबर 2025
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला द्वारा ग्राम झालपानी, मोहनिया पटपरा, पटपर सिंगारपुर एवं हरदुआ में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती दीपिका तारन, पैरालीगल वालेंटियर श्रीमती रागिनी हरदहा एवं सरपंच ग्राम पंचायत व ग्रामवासियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती दीपिका तारन ने श्रमिकों के विरूद्ध अपराध प्रकोष्ठ योजना, महिला एवं बाल संरक्षण इकाई योजना, नालसा तस्करी और वाणिज्य यौन शोषण पीड़ितों को विधिक सेवाएं योजना, नालसा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विधिक सेवाएं योजना के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली एवं मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ, मोबाईल फोन के उपयोग एवं उसके दुरूपयोग, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, विधिक सहायता एवं सलाह योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपनी गरीबी, अशिक्षा या अज्ञानता के कारण न्याय पाने से वंचित न रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता योजना के अर्न्तगत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है।
13 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे प्रकरण जो कि समझौते माध्यम से निराकृत किये जा सकते हैं, उन सभी मामलों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला आमजनों से उक्त लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों को निराकृत कर नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील करता है। लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी विधिक सहायता टोल फ्री नंबर 15100 पर निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है।
