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विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 के संबंध में स्टेंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य निर्वाचक नामावली को त्रुटिरहित एवं शुद्ध बनाना

मंडला, 28 अक्टूबर 2025

विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 के संबंध में जिला योजना भवन मण्डला के सभाकक्ष में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक सह-प्रेसवार्ता का आयोजन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि एवं मीडिया समूह के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उपस्थित प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि एसआईआर का सम्पूर्ण कार्य आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सम्पादित किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक मतदाता के लिए छपा हुआ एनुमेरेशन फार्म बीएलओ को उपलब्ध कराया जाएगा जिसे उसके द्वारा घर-घर जाकर मतदाता को वितरित किया जाएगा एवं मतदाता से उसकी पावती ली जाएगी। एनुमेरेशन फार्म के निर्धारित कॉलमों में मतदाता को अपनी जानकारी भरना है एवं अपनी वर्तमान समय की रंगीन फोटो चस्पा करना है तथा निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर भरे हुए फार्म बीएलओ को वापस करना है। यदि किसी मतदाता को फार्म भरने में कठिनाई होती है तो वे अपने बीएलओ से अपेक्षित सहयोग ले सकते हैं। बैठक में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती क्षमा सराफ, आरओ एवं एआरओ, निर्वाचन अधीक्षक श्री अरूण कुशवाहा, सीके तिवारी मौजूद थे।

बैठक में उपस्थित राजनैतिक दलों एवं मीडिया के प्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से जानकारी दी गई कि गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य नामावली की दोहरी प्रविष्टियों, अपात्र, स्थायी स्थानांतरित एवं मृत मतदाताओं के नाम हटाकर नामावली को शुद्ध बनाना है। प्रत्येक दावे-आपत्ति का निराकरण समुचित सुनवाई के पश्चात ही ईआरओ द्वारा किया जाएगा। उपस्थित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को बताया गया कि गहन पुनरीक्षण-2025 के कार्य में बूथ लेबिल अभिकर्ता की अहम भूमिका रहेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मिश्रा ने कहा कि सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से प्राथमिकता के आधार पर संशोधित फार्मेट में बीएलए की नियुक्ति कर इस आशय की जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

ऐसे मतदाता जिनके नाम वर्ष 2003 एवं वर्ष 2025 की मतदाता सूची में दर्ज हैं, उन्हें वर्ष 2003 की नामावली का विवरण एनुमेरेशन फार्म के निर्धारित कॉलम में अंकित करना है। इसी प्रकार ऐसे मतदाता जिनके माता अथवा पिता का नाम वर्ष 2003 की नामावली में दर्ज है, वे अपने एनुमेरेशन फार्म में उनकी जानकारी दर्ज करेंगे। ऐसे मतदाता जिनके माता अथवा पिता का नाम वर्ष 2003 की नामावली में दर्ज नहीं है, वे अपनी पहचान स्थापित करने हेतु आयोग द्वारा निर्धारित 12 प्रकार के अभिलेख एनुमेरेशन फार्म के साथ उपलब्ध कराएंगे।       उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा आधार को भी पहचान के दस्तावेज के रूप में मान्य किया गया है, मतदाता अपने आधार का उपयोग इस हेतु कर सकते हैं।

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