मंडला, 16 दिसंबर 2025
कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार अमानक उर्वरकों एवं बीजों के विक्रय पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग श्री अश्वनी झारिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 26 के तहत उर्वरक एसएसपी, विक्रेता एमपी स्टेट कोपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड नैनपुर के नमूने लेकर गुणवत्ता परीक्षण कराया गया था। परीक्षण में अमानक पाए जाने के फलस्वरूप संबंधित लॉट व बैच नंबर 07/2025/एसटीपी/पीयूएसपी/36 तथा एसएसपी उर्वरक के विक्रेता मोहन ट्रेडर्स नैनपुर के लॉट व बैच नंबर एपीआईएल/एम/पी/09 को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी प्रकार डीएपी विक्रेता आ.जा.सेवा सहकारी समिति मानिकसरा के बैच/लॉट नंबर 12 अगस्त 2025 के उर्वरकों का जिले में क्रय-विक्रय, भंडारण एवं परिवहन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
