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बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चालकों को नहीं दिया जाये पेट्रोल

मंडला, 4 फरवरी 2026

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 में यह प्रावधानित है कि, किसी वर्ग या वर्णन की मोटर साईकिल को चलाने वाला या उस पर सवारी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जब किसी सार्वजनिक स्थान पर हो, ऐसा हेलमेट जो भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के समरूप हो पहनेगा।

सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु एवं गंभीर चोटों की घटनाओं में कमी लाने के लिए जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त पेट्रोल पंप संचालक, प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे दो पहिया वाहन चालक जिन्होंने भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के समरूप हेलमेट धारण नहीं किया हो, उन्हें पेट्रोल प्रदाय नहीं किया जाए। निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में संबंधित संचालक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। संबंधित पंप स्टाफ को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश प्रदान करते हुए पेट्रोल पंप परिसर में आदेश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किए जाएं। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी मंडला द्वारा आदेश जारी किया गया है।

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