मंडला, 18 मार्च 2026
कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशन में जनसुनवाई मंडला में प्राप्त शिकायत जिसमें ग्राम बम्हनी में मदिरा का अवैध रूप से विक्रय करने की शिकायत पर आबकारी विभाग मंडला द्वारा दबीश की कार्रवाई की गई। जिसमें बम्हनी बंजर के टिकरी टोला में मदिरा विक्रय वाले संदिग्ध स्थलों की तलाशी ली गई जिसमें 12 डब्बे महुआ लहान एवं 18 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब जप्त की गई। मदिरा का विक्रय करने वाले तीन व्यक्तियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

साथ ही महाराजपुर क्षेत्र के संगम में मदिरा का विक्रय करने वाले व्यक्तियों पर की गई कार्रवाई में गई। 15 पाव प्लेन एवं 35 पाव विदेशी मदिरा एवं बियर जप्त की गई जिनके विरुद्ध विधिवत पंजीबद्ध किया गया। जप्त मदिरा की अनुमानित कीमत 21550 रूपए है।

