मंडला, 24 मार्च 2026
जिला रोगी कल्याण समिति मण्डला द्वारा समिति के स्वामित्व की दुकानों के अनुबंध नवीनीकरण तथा क्षतिग्रस्त एक दुकान के विनष्टीकरण की कार्यवाही की जायेगी। सिविल सर्जन सह सचिव जिला रोगी कल्याण समिति कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य रूप से जिला रोगी कल्याण समिति की जिन दुकानों के किरायेदार/दुकानदार द्वारा बहुत लम्बे समय से अनुबंध का नवीनीकरण नहीं कराया गया है। जिला रोगी कल्याण समिति मण्डला द्वारा नीलामी शर्तों के अनुरूप 15 दिवस की अवधि में दुकान का अनुबंध नवीनीकरण अनिवार्य रूप से किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। जिन किरायेदार/दुकानदार द्वारा अनुबंध नवीनीकरण नहीं कराया जाता उनसे एक माह में दुकान खाली कराने की कार्यवाही होगी।
जिला रोगी कल्याण समिति मण्डला की दुकान क्रमांक 91 दुकान/भवन जीर्ण-क्षीर्ण होने के कारण कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डला से पत्राचार कर विनष्टीकरण की कार्यवाही करने, जिला रोगी कल्याण समिति मण्डला की दुकानों का किराया नवीन दर से छोटी दुकानों से 4000 रूपए एवं बड़ी दुकानों से 7000 रूपए प्रतिमाह किरायादार/दुकानदार से एक सप्ताह में जमा कराया जाए। एक सप्ताह में किराया जमा न करने की स्थिति में अनुविभागीय एवं दण्डाधिकारी से संपर्क कर दुकान खाली करायी जाएगी।
जिला रोगी कल्याण समिति की दुकान क्रमांक 39 बसंत कुमार जैन के नाम आवंटित थी जिनकी मृत्यु 5 जून 2024 को हो चुकी है दुकान खाली कराकर पुनः नीलाम करने की कार्यवाही की जाएगी। यह सभी निर्णय कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में 9 मार्च को हुई समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में लिए गए हैं। बैठक में जिला रोगी कल्याण समिति मण्डला द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाने के लिए सचिव जिला रोगी कल्याण समिति मण्डला को आदेशित किया गया था।
