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बाल विवाह पर त्वरित कार्रवाई, तीन मामलों में रोका गया विवाह

मंडला, 22 अप्रैल 2026

परियोजना मण्डला के ग्राम पंचायत अहमदपुर एवं परियोजना घुघरी के ग्राम ककनू में 2 बाल विवाह की सूचना प्राप्त होते ही महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने तत्परता दिखाते हुए संबंधित विवाह स्थलों पर पहुंचकर कार्रवाई की।

टीम द्वारा बालक/बालिका के माता-पिता एवं परिजनों को बाल विवाह न करने के लिए समझाइश दी गई तथा इसके दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की एवं 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो कानूनन अपराध है।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि बाल विवाह कराने, करवाने या इसमें शामिल होने वाले व्यक्तियों के खिलाफ 1 लाख रुपये तक का जुर्माना एवं 2 वर्ष तक का कारावास या दोनों का प्रावधान है। विवाह समारोह में उपस्थित लोगों को भी बाल विवाह में शामिल न होने की सख्त हिदायत दी गई।

समझाइश के बाद बालक/बालिका के माता-पिता एवं परिजनों ने बाल विवाह न करने पर सहमति जताई। मौके पर पंचनामा तैयार कर सभी की सहमति ली गई। उक्त कार्रवाई में पुलिस प्रशासन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम सक्रिय रूप से उपस्थित रही।

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रेवा इंडिया न्यूज़ मुख्य समाचार मण्डला 31 मार्च 2022

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