मंडला, 20 मई 2026
जिला पंचायत मंडला द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह आदेश मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है।
गठित समिति में कलेक्टर श्री राहुल नामदेव धोटे को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री शाश्वत सिंह मीना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। समिति में स्वास्थ्य, शिक्षा, नगरीय प्रशासन, कृषि, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जनपद पंचायत एवं नगर निकायों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है।
समिति प्रत्येक तीन माह में बैठक आयोजित कर जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के पालन की समीक्षा करेगी तथा क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के समाधान के लिए आवश्यक कदम सुनिश्चित करेगी।
आदेश में जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के अनुरूप कार्यवाही, मासिक प्रतिवेदन शासन को भेजना, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 का पालन सुनिश्चित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों की निगरानी, बंद बॉडी वाले कचरा वाहनों का उपयोग, सार्वजनिक स्थलों पर नियमित सफाई एवं रिड्यूस, रीयूज, रिसायकल को बढ़ावा देने जैसे निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करने तथा आवश्यकता अनुसार सीएसआर एवं पीपीपी मॉडल को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
