मंडला, 13 अक्टूबर 2026
जिला प्रशासन ने अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि यदि किसी भी ढाबा, होटल या रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब का भंडारण या विक्रय पाया गया तो उसे तत्काल प्रभाव से सील किया जाएगा। इसी कड़ी में 12 अक्टूबर 2026 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मंडला श्री शैलेन्द्र चौधरी के निर्देश पर राजस्व, आबकारी एवं पुलिस विभाग के संयुक्त दल ने अनुभाग मंडला अंतर्गत ग्राम मोहनटोला स्थित एन.आर. ढाबा पर औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान ढाबा परिसर में अवैध रूप से देशी एवं विदेशी शराब का भंडारण एवं विक्रय किया जाना पाया गया। दल ने मौके से अवैध मदिरा जप्त कर पंचनामा तैयार किया और नियमानुसार ढाबा को तत्काल प्रभाव से सील करने की कार्रवाई की।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी मंडला श्री शैलेन्द्र चौधरी ने बताया कि समस्त ढाबा, होटल संचालकों को पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है। नशा मुक्ति अभियान के तहत यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। किसी भी ढाबे-होटल को नशाखोरी का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार मंडला श्री हिमांशु भलावी, प्रभारी राजस्व निरीक्षक महाराजपुर श्री नीरज वरकड़े, हल्का पटवारी, आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

