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जिला प्रशासन ने त्यौहारों के मद्देनजर जारी किए एडवाईजरी

मण्डला 23 अक्टूबर 2020

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मीना मसराम ने दुर्गा उत्सव एवं आगामी त्यौहारों के मद्देनजर एडीवाईजरी जारी की है। उन्होंने समस्त दुर्गाेत्सव समिति प्रबंधक से अनुरोध किया है कि वे श्रद्धालुओं या दर्शकों को दुर्गा प्रतिमा स्थल (पंडाल) पर बिना मॉस्क के प्रवेश न दें, तथा श्रद्धालुओं या दर्शकों की संकुचित जगह पर भीड़ एकत्रित ना करें। पंडाल में आवश्यक मॉस्क रखें एवं दर्शनार्थियों को उपयोग के लिये दें। जिला प्रशासन ने दुर्गाेत्सव कार्यक्रम में 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों एवं 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुर्जुगों को दर्शन के लिये घर से बाहर लेकर न जाने का आग्रह किया है। साथ ही कहा है कि रात्रि 10 बजे तक अपने-अपने घरों को लौटने का प्रयास करें। दुर्गाेत्सव में व्यक्ति एक दूसरे से कम से कम 2 गज की दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) का पालन करते हुए चेहरे पर मॉस्क आवश्यक लगायें। सर्दी, जुकाम, खांसी व बुखार होने पर व्यक्ति चिकित्सालय में जाकर अपना जांच परीक्षण कराये तथा परीक्षण रिपोर्ट आने तक परिवार के सदस्यों से दूरी बनाकर रखते हुए अपने घर पर ही रहें। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने से पूर्व संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करते हुए निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ध्वनि(गूंज) का उपयोग करें। दुर्गाेत्सव पंडाल में सेनेटाईजर का उपयोग न करें। जिला प्रशासन ने भण्डारा एवं कन्याभोज का आयोजन न किये जाने का आग्रह किया है। 100 से अधिक संख्या के जनसमूह के कार्यक्रम आयोजन की संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा।

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