मण्डला 21 दिसम्बर 2020
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 14 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में कलेक्टर एवं जिला सर्वेक्षण अधिकारी हर्षिका सिंह ने घोषित किया है कि आयुक्त भू-अभिलेख मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 114-2000-सीएलआर-भू-सर्वेक्षण 2020 दिनांक 4 दिसम्बर 2020 जो कि राजपत्र में प्रकाशित की गई है, जिसमें वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन अधिसूचित किए गए हैं। अतः निवास, मंडला, बिछिया, नैनपुर, नारायणगंज एवं घुघरी तहसीलों के समस्त ग्रामीण ग्राम, समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का के आबादी क्षेत्र जो नगरीय निकार्यों के अंतर्गत नहीं है एवं ग्रामीण क्षेत्र है इसमें सम्मिलित रहेंगे।
जारी अधिसूचना के अनुसार भू-सर्वेक्षण के दौरान नवीन अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा जिसमें समस्त खातेदारों के नाम, उनके अंश, दायित्व तथा सुखाचार अधिकार अभिलिखित किए जाएंगे तथा ग्रामों के लिए निस्तार पत्रक तथा वाजिब-उल-अर्ज भी तैयार किया जाएगा। उन सभी व्यक्तियों से जो कि प्रभावित हो सकते हों, यह अपेक्षा की जाती है कि वे उक्त सर्वेक्षण संक्रियाओं के दौरान अपने क्षेत्र में उपस्थित रहें तथा अभिनियोजित कर्मचारियों को सहयोग करें तथा भूमि में उनके स्वत्व, सीमाओं, अंशों, दायित्वों और अधिकारों को उपलब्ध कराएं। कृषक हित के इस कार्य के लिए जनसहयोग अपेक्षित है।
