मण्डला 12 जनवरी 2021
जिला कार्यक्रम अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार कामकाजी महिला वसतिगृह स्थापित किये जाने के संबंध में जिन शहरों, क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त-अवसर उपलब्ध है, उन क्षेत्रों में कार्यरत कामकाजी महिलाओं के लिए सुविधाजनक व सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। ऐसे क्षेत्रों में शासन के सहयोग से महिला वसतिगृह स्थापित किये जाने है। कामकाजी महिला वसतिगृह स्थापित किये जाने हेतु मण्डला जिले में अशासकीय संस्थाओं के साथ मिलकर उचित स्थानों का चिन्हांकन करते हुये प्रस्ताव तैयार कर संचालनालय, महिला एवं बाल विकास को उपलब्ध कराया जाना है। उदाहरण स्वरूप वसतिगृह के स्थान चयन हेतु जिले में कारखाना बाहुल्य दाले स्थान, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, निजी बैंक, महाविद्यालय अथवा अन्य ऐसे स्थान जहां कामकाजी महिलायें अधिक संख्या में कार्यरत हो के लिये वसतिगृह स्थापित किया जा सकता हैं।
वसतिगृह की स्थापना किसी शासकीय रिक्त भवन में अथवा पूर्ण सुविधाओं से युक्त किराये भवन में भी की जा सकती है। वसतिगृह की स्थापना संबंधी व्यय का भार भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा 60: 40 अनुपात में निर्वहन किया जायेगा। स्वैच्छिक संस्था के माध्यम से संचालन की स्थिति में शासन व संस्था का अनुपात 75: 25 होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए महिला वसतिगृह की गाईडलाईन भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग की वेब साईट wcd.nic.in/scheams/working.women.hostel पर संपर्क किया जा सकता है।
