मण्डला 27 मई 2021
संचालक टीकाकरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला टीकाकरण अधिकारियों को कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में अतिरिक्त महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि कोविड संक्रमित व्यक्ति का कोविड-19 टीकाकरण पूर्ण रिकवरी के 3 माह उपरांत किया जा सकता है। जिन रोगियों को कोविड-19 संक्रमण के दौरान मोनोक्लोनल एंटीबायोडीज अथवा कोनवलेसेंट प्लाज्मा दिया गया है। ऐसे रोगी अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 3 महीनों उपरांत कोविड-19 टीकाकरण करा सकते हैं। एसे व्यक्ति जो कोविड-19 वैक्सीनेशन के प्रथम डोज उपरांत कोविड संक्रमित हुए हैं उनको दूसरी डोज कोविड संक्रमण से पूर्णतः स्वस्थ्य होने के 3 माह उपरांत दी जा सकती है। अन्य गंभीर बीमारियों वाले व्यक्ति जिनको अस्पताल में भर्ती करने अथवा आईसीयू की जरूरत पड़ती है, उनको कोविड-19 वैक्सीन स्वस्थ्य होने के 4 से 8 हफ्तों के उपरांत लगाया जाये। कोई भी व्यक्ति कोविड-19 टीकाकरण अथवा कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने के 14 दिनों उपरांत रक्तदान कर सकता है। स्तनपान (लेक्टेटिंग) कराने वाली महिलाओं का कोविड-19 टीकाकरण किया जा सकता है। कोविड-19 टीकाकरण से पहले रेपिड एंटीजन टेस्ट से स्क्रीनिंग कराना अनिवार्य नहीं है।
