Reva India News
ब्रेकिंग न्यूज़मंडला हमारा जिला

न्यायिक प्रक्रिया में बच्चों की पहचान को प्रकट न करें जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश

मण्डला 12 अगस्त 2021

कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 के प्रावधानों के तहत विधि का उल्लंघन करने वाले एवं देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद यथा अनाथ, बेसहारा अभ्यपर्तित आदि बालकों की समाचार पत्र, दृश्य माध्यम या किसी अन्य साधन से बच्चों की फोटो, कार्यस्थल। विद्यालय का नाम, परिवार का पता। गृह में आने का कारण या अन्य कोई निजी जानकारी जिससे बालक की पहचान प्रकट होती है को प्रतिषेध किया गया है।

धारा 74(1) किसी जांच या अन्वेषण या न्यायिक प्रक्रिया के बारे में किसी समाचार पत्र, पत्रिका या समाचार पृष्ठ या दृश्य माध्यम या संचार के किसी अन्य रूप में किसी रिपोर्ट में ऐसे नाम, पते या विद्यालय या किसी अन्य विशिष्टि को प्रकट नही किया जाएगा, जिससे विधि का उल्लंघन करने वाले बालक या देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक या किसी बाल पीड़ित या किसी अपराध के साक्षी की, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे मामले में अंतवलित है, पहचान हो सकती है और न ही ऐसे बालक का चित्र प्रकाशित किया जाएगा।

Related posts

राजस्व शुद्धिकरण पखवाड़े के अंतर्गत मंडला जिले की अलग-अलग जनपदों में आयोजित होंगे राजस्व शिविर राजस्व शिविरों का तिथिवार कार्यक्रम जारी  

Reva India News

डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती पर समरसता पर्व का आयोजन

Reva India News

राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ियों से खेलवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित

Reva India News

Leave a Comment