Reva India News
ब्रेकिंग न्यूज़मंडला हमारा जिला

कोविड महामारी से अनाथ हुए बच्चों के लिए केन्द्र की पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना 23 वर्ष की आयु पर मिलेंगे 10 लाख रुपये मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के हितग्राही भी होंगे पात्र

मण्डला 27 अक्टूबर 2021

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास से प्राप्त जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के कारण जिन बच्चों के माता-पिता, कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता की मृत्यु हो गई है, उन्हें ’पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन’ योजना में सहारा दिया जायेगा। इस योजना के लिये प्रदेश की मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के बाल हितग्राही भी पात्र होंगे।

 

योजना में बाल हितग्राही को सहायता

 

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में बाल हितग्राही के 18 वर्ष के होने पर बच्चे के नाम से 10 लाख रुपये के कार्पस का प्रावधान किया गया है। इसी कार्पस से बच्चे को मासिक आर्थिक सहायता दी जायेगी। बाल हितग्राही की आयु 23 वर्ष होने पर उन्हें 10 लाख रुपये दिये जायेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बाल हितग्राही को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जायेगा। योजना में बाल हितग्राही को 10 वर्ष की आयु तक नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय अथवा निजी विद्यालय में गैर-आवासीय विद्यार्थी के रूप में प्रवेशित कर शिक्षा के अधिकार प्रावधानों के अनुरूप फीस केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जायेगी। इसके अतिरिक्त उन्हें किताबों, नोटबुक, यूनिफार्म पर व्यय राशि भी प्रदान की जायेगी। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत बाल हितग्राही के 11 से 18 वर्ष आयु समूह में होने पर केन्द्रीय आवासीय विद्यालय जैसे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल आदि में प्रवेशित किया जायेगा। यदि हितग्राही संयुक्त परिवार में निवासरत है, तो नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय या निजी विद्यालय में गैर-आवासीय विद्यार्थी के रूप में प्रवेशित किया जायेगा।

 

आवेदन की प्रक्रिया

 

योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों के चिन्हांकन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जायेगी। पात्र सभी बच्चों की प्रविष्टि pmcaresforchildren.in पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। बाल कल्याण समिति के लॉग इन से भी आवेदन किया जा सकता है। योजना में माता-पिता की कोविड से मृत्यु संबंधी प्रमाण-पत्र का होना अनिवार्य नहीं है। किन्तु कलेक्टर द्वारा बच्चे के माता-पिता की मृत्यु कोविड से होने के संबंध में संतुष्टि होने और सत्यापन किये जाने पर ही बच्चे को लाभान्वित किया जायेगा। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी, सहायता भारत सरकार द्वारा जारी सम्पर्क नं. 011-23385289 अथवा ई-मेल cw2section.mwcd@gov.inपर सम्पर्क किया जा सकता है एवं अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला पंचायत परिसर द्वितीय तल जिला मण्डला में कार्यलयीन दिवसों एवं कार्यलयीन समय पर संपर्क किया जा सकता हैं।

Related posts

शासकीय आईटीआई मंडला में एनसीवीटी/एससीवीटी प्रवेश हेतु 31 मई तक करें ऑनलाईन आवेदन

Reva India News

“नए आपराधिक कानून को एक वर्ष पूर्ण, नए आपराधिक कानून तकनीक आधारित पारदर्शी न्याय प्रणाली की ओर सार्थक कदम” मंडला पुलिस- जनजागरुकता कार्यक्रम का आयोजन, सबके लिए त्वरित न्याय की अवधारणा पर आधारित हैं नये आपराधिक कानून

Reva India News

राजस्व अधिकारी राजस्व प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण पर विशेष ध्यान दें – कलेक्टर श्री राहुल नामदेव धोटे सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, अतिक्रमण एवं राजस्व वसूली के मामलों में तेजी लाने के निर्देश 21 जून तक शत-प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण करने के लिए एसडीएम को दिए निर्देश

Reva India News

Leave a Comment