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अवकाश एवं बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध

मण्डला 7 दिसम्बर 2021

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिका सिंह ने त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 को सुचारू रूप से निर्वहन संपन्न कराने के उद्देश्य से मंडला जिले में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 6 दिसम्बर 2021 से अवकाश पर प्रस्थान करने अथवा मुख्यालय छोड़ने से प्रतिबंधित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि जिला निर्वाचन कार्यालय मण्डला की अनुमति के बिना किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा तथा मुख्यालय छाड़ने की अनुमति भी नहीं दी जायेगी। यदि किसी अधिकारी एवं कर्मचारी को उनके विभाग या कार्यालय प्रमुख द्वारा 6 दिसम्बर 2021 के पूर्व अवकाश स्वीकृत किया गया है तो ऐसे अवकाश निरस्त कर उन्हें कार्य पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है।

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