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संवीक्षा के तत्काल पश्चात से 23 दिसम्बर तक नाम वापस ले सकते हैं अभ्यर्थी

मण्डला 21 दिसम्बर 2021

सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग ने समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के लिए अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने के संबंध में नियम 28 के अंतर्गत सूचना के प्रकाशन में अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के लिए 23 दिसम्बर 2021 दिन गुरूवार को अपरान्ह 3 बजे तक निर्धारित की गई है। कोई भी उम्मीदवार अपनी अभ्यर्थिता संवीक्षा के तत्काल पश्चात से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 23 दिसम्बर 2021 को अपरान्ह 3 बजे तक कार्यालयीन समय में कभी भी वापिस ले सकता है।

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