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मंडला अनुविभाग के लिए कोविड से संबंधित दिशा-निर्देश एसडीएम ने जारी किए आदेश

मण्डला 7 जनवरी 2022

अनुविभागीय दण्डाधिकारी पुष्पेन्द्र अहके ने गृह विभाग म.प्र. शासन द्वारा 5 जनवरी 2022 व कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह के दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कोविड-19 के पॉजिटिव तथा एक्टिव केसेज की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत पूर्व में 23 दिसम्बर 2021 को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश को प्रभावशील रखते हुए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि सभी प्रकार के मेले, जिनमें जन समूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। विवाह आयोजकों को अनुविभागीय दण्डाधिकारी को विवाह आयोजन की जानकारी देना अनिवार्य होगा। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनिटाइजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार व उठावना में अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही अनुमति दी जा सकेगी। मॉस्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मॉस्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा। समस्त ऐसे क्षेत्र जहां सक्रमण को रोकने के लिये आवश्यक हो, कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबधात्क कार्यवाही होगी। कोविड  उपयुक्त व्यवहार का पालन करना अनिवार्य होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जेसे मॉस्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाये। मॉस्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जाये। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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