मण्डला 21 जनवरी 2022
मुख्य नगरपालिका अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार म.प्र.शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा राजपत्र आसाधरण 31 अगस्त 2021 के अंतर्गत नगरपालिका अधनियम 1961 की धारा 187-क में संशोधन करते हुए भवन अनुज्ञा से अतिरिक्ति निर्माण एवं भवन अनुज्ञा के बिना निर्माण के प्रशमन हेतु प्रशमन की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत की गई है। प्रशमन शुल्क में 28 फवरी 2022 तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि जिनके द्वारा भवन-अनुज्ञा के अतिरिक्त निर्माण एवं भवन अनुज्ञा के बिना भवन निर्माण कर लिया गया है। ऐसे व्यक्ति ऑन-लाईन आवेदन एबीपीएएस पोर्टल के माध्यम से कराकर 20 प्रतिशत छूट का लाभ उठाए।
