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परीक्षा केन्द्रों से 100 गज की दूरी के अन्दर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित

मण्डला 16 फरवरी 2022

हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा केन्द्रों के 100 गज की दूरी के अंदर किसी भी अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेष प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्षिका सिंह द्वारा आवष्यक निर्देष जारी कर दिये गये हैं। जारी आदेष में कहा कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली हाईस्कूल एवं हायर सैकेण्डरी बोर्ड परीक्षा 2022 का आयोजन दिनांक 17 फरवरी 2022 से 12 मार्च 2022 तक जिले के 90 विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में किया जा रहा है। परीक्षा अधिनियम 1937 के प्रावधानानुसार परीक्षा प्रारम्भ होने के दो घण्टे पूर्व से लेकर परीक्षा पूर्ण होने तक परीक्षा केन्द्रों से 100 गज की दूरी के अन्दर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश तथा आवंछनीय गतिविधियों पर रोक रहेगी। इसी प्रकार परीक्षा केन्द्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग परीक्षा अवधि में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, ताकि परीक्षार्थियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडने पाये।

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