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व्यावसायिक दक्षता संवर्धन के लिए अभियोजन अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न

मण्डला 20 फरवरी 2022

अन्वेष मंगलम महानिदेशक लोक अभियोजन म.प्र. भोपाल के निर्देशन में जिला लोक अभियोजन कार्यालय मण्डला द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अभियोजन अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से होटल किंगफिशर महाराजपुर मंडला में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिले के थाना प्रभारी और उपनिरीक्षक तथा अभियोजन शाखा के सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि कलेक्टर हर्षिका सिंह एवं विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेन्द्र सिंह कंवर द्वारा कार्यशाला में शामिल पुलिस अधिकारियों एवं अभियोजन अधिकारियों को उत्कृष्ट अनुसंधान कार्यवाही तथा प्रभावी अभियोजन के संबंध में तथा एक दूसरे से बेहतर समन्वय के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया।

जिला अभियोजन अधिकारी मण्डला द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुये बताया गया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा किशनभाई एवं अन्य विरूद्ध गुजरात राज्य में दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार प्रत्येक जिले में एक कमेटी तथा राज्य स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है। अपराधिक मामलों में दोषमुक्त होने वाले प्रकरणों की गहन समीक्षा की जाती है तथा त्रुटिकर्ता अधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाती है। विगत कुछ माह में दोषमुक्त हुये प्रकरणों के कारणों पर भी प्रकाश डालते हुये प्रशिक्षण में शामिल अधिकारियों को भविष्य में अत्यंत सावधानीपूर्वक अनुसंधान कार्यवाही करने तथा पक्षद्रोही गवाहों पर अंकुश लगाने हेतु वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन पर ध्यान केन्द्रीत करने की सलाह दी गई। अनुसंधान कार्यवाही के दौरान साक्षियों के कथन की वीडियोग्राफी कराते हुये उनकी सीडी साक्ष्य विधि के अनुसार न्यायालय में अभियोगपत्र के साथ संलग्न करने की सलाह दी गई, जिससे गवाहों के पक्षद्रोही होने की स्थिति में प्रभावी अभियोजन के माध्यम से असत्य साक्ष्य देने वाले गवाहों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके। इसके अतिरिक्त कार्यशाला में आरोपी से पूछताछ तथा आरोपी से अपराध से संबंधित सामग्री की जब्ती आदि की कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराये जाने की सलाह दी गई। गवाहों के पक्षद्रोही होने के बावजूद भी अभियोजन अपना मामला प्रभावी तरीके से न्यायालय में प्रस्तुत कर सकें। जिन मामलों में अपराध से संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज प्राप्त हो सकता है, उनकी फुटेज भी साक्ष्य विधि के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत कर अपराध को प्रमाणित करने पर बल दिया गया। कार्यशाला के समापन पर सभी प्रतिभागी अधिकारियों को जिला अभियोजन अधिकारी मण्डला द्वारा प्रमाणपत्र दिया गया।

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