मण्डला 21 मई 2022
म.प्र. शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों के समस्त सदस्यों के ई-केवाईसी एवं मोबाईल नम्बर की प्रविष्टि शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर उपलब्ध पीओसी मशीन के माध्यम से उनके डाटाबेस में कराई जा रही है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने जिले में सभी पात्र परिवारों से अपील की है कि 31 मई 2022 के पूर्व परिवार के कम से कम एक सदस्य की ही सही मोबाईल नंबर की प्रविष्टि एवं अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की ई-केवाईसी अपने निकट की उचित मूल्य दुकान पर जाकर पीओएस मशीन के माध्यम से करा लें, ताकि सुलभता से योजना का लाभ मिल सके।
