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अपने पुत्र के हत्यारे पिता को अजीवन कारावास के दण्ड से दंडित किया गया।

निवास :- मीडिया प्रभारी अभियोजन जिला मण्डला द्वारा जानकारी दी गई कि अपर सत्र न्यायालय निवास ने आज अपने पुत्र के हत्यारे पिता को अजीवन कारावास के दण्ड से दंडित किया गया। मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी सुरेश प्रसाद पिता पन्नालाल झारिया उम्र 59 वर्ष निवासी मनेरी, थाना बीजाडांडी जिला मण्डला को अजीवन कारावास एवं 5000/- रू० के अर्थदंड से दंडित किया। मामला इस प्रकार है, कि दिनांक 06.02.2016 को आरोपी स्वयं मनेरी चौकी उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका बेटा घर पर कल से नहीं सोकर उठा है, मैंने अपने छोटे बेटे के साथ शटर खोलकर देखी तो मेरा बेटा कैलाश पलंग पर मरा पड़ा हुआ है। उसके बांए कान से खून निकल रहा था, कान फटा हुआ था, बिस्तर में खून पड़ा था एवं मुंह में भी खून लगा था। विवेचना के दौरान सीन ऑफ क्राइम की टीम को बुलाया गया, जिन्होंने घटना स्थल के परीक्षण उपरांत आरोपी का मेमोरेंडम कथन लेख कर अभियुक्त के कब्जे से ऑटो की बैक सीट का लोहे का पाईप जप्त किया। जांच उपरांत चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय में आई साक्ष्य पर विचार करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढ़िया ने आरोपी को धारा 302 भादंवि में अजीवन कारावास एवं 5000.00 रू० अर्थदंड से दंडित किया गया। मामले में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी निवास, श्रीमती उज्ज्वला उईके द्वारा की गई।

 

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी निवास, जिला-मण्डला

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