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रेवा इडिया न्यूज़ मुख्य समाचार मण्डला 4 सितम्बर 2022

धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

 

मण्डला 4 सितम्बर 2022

            नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिका सिंह द्वारा धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, धारदार हथियार एवं घातक पदार्थों को न तो साथ लेकर चलेगा और न उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा और न ही उनका सार्वजनिक रूप से प्रयोग करेगा। आगन्तुकों के स्वागत, उत्सव एवं समारोह में किये जाने वाले हवाई हर्ष फायर भी वर्जित रहेंगे। वैध अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति न तो बारूद एवं पटाखों का संग्रहण करेगा न उनका निर्माण करेगा, न परिवहन करेगा और न ही उनका उपयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना कोई जुलूस नही निकालेगा। कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न तो किसी आमसभा का आयोजन करेगा और न ही इस हेतु टेन्ट, शामियाना इत्यादि ही लगायेगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति वैध अनुमति के बिना अस्त्र-शस्त्रों का परिवहन नहीं करेगा। सुरक्षा एवं चुनाव व्यवस्था आदि के लिये कर्तव्य पालन के समय लगे सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस बल, नगर सैनिक बल आदि पर तथा विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों एवं उम्मीदवारों की सुरक्षा हेतु लगाये पुलिस एवं अन्य शासकीय बल पर प्रभावशील नहीं होगा। सिक्ख धर्म के अनुयायियों एवं विवाह समारोह के समय दूल्हे द्वारा धारण की गई कटार पर प्रभावशील नही होगा। यह आदेश 30 सितम्बर तक जिले के संबंधित क्षेत्रों में प्रभावशील रहेगा।

 

 

 

 

 

 

 

चुनाव प्रक्रिया पूर्णं होने तक शस्त्र लायसेंस निलंबित

 

मण्डला 4 सितम्बर 2022

            जिला दण्डाधिकारी हर्षिका सिंह ने नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के कार्यक्रम एवं आदर्श आचरण संहिता की घोषणा के साथ ही जिले के शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस चुनाव प्रक्रिया पूर्णं होने तक की अवधि के लिए निलंबित किए जाने के आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश के अनुसार जिले के राजस्व एवं पुलिस अधिकारी, चुनाव के दौरान तैनात किये जाने वाले सेक्टर, जोनल अधिकारियों के शस्त्र लायसेंस, अर्द्धशासकीय प्रतिष्ठानों में सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षाकर्मियों के लायसेंस तथा जिले के समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, निगमित निजी बैंक आदि में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों के शस्त्र लायसेंस को छोड़कर समस्त लायसेंसधारियों के लायसेंस निलंबित किए हैं।

 

 

 

 

 

 

अधिकारी, कर्मचारियों के अवकाश तथा मुख्यालय छोड़ना प्रतिबंधित

 

मण्डला 4 सितम्बर 2022

            नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 को सुचारू रूप से निर्विघ्न संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिका सिंह द्वारा जिले में पदस्थ अधिकारी, कर्मचारियों के अवकाश पर प्रस्थान करने अथवा मुख्यालय छोड़ना प्रतिबंधित किया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय मंडला की अनुमति के बिना किसी भी अधिकारी, कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा तथा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी अधिकारी, कर्मचारी को उनके विभाग/कार्यालय प्रमुखों द्वारा 3 सितम्बर के पूर्व अवकाश स्वीकृत किए गए हों तो ऐसे अवकाश निरस्त कर उन्हें कार्य पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

 

 

 

 

 

 

 

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिये दिशा-निर्देश जारी

 

मण्डला 4 सितम्बर 2022

            नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के दौरान लोक परिशान्ति को बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिका सिंह द्वारा म0प्र0 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत 30 सितम्बर 2022 तक के लिए दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

जारी आदेश के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी, अन्य व्यक्ति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से 48 घण्टे पूर्व अनुमति प्राप्त किए तथा पुलिस को इस बाबत् पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किसी भी आम सभा जुलूस, जलसा या चलित वाहन में नही करेगा। संबंधित क्षेत्रों में चुनाव प्रचार हेतु वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा दी जावेगी। संबधित अभ्यर्थियों, अन्य व्यक्तियों को 48 घण्टे पूर्व प्रस्तुत करने पर शर्तों के अधीन दी जा सकेंगी। अनुमति प्राप्त कर संबंधित व्यक्ति, राजनैतिक दल ध्वनि विस्तारकों का उपयोग 1/4 वॉल्यूम में पर प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक कर सकेगा। यदि अनुमति चलित वाहन में लाउडस्पीकर के प्रयोग हेतु ली जाती है तो वाहन, वाहन चालक तथा उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग का विवरण आवेदक को प्रस्तुत करना होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति संबंधित क्षेत्रान्तर्गत आने वाले शांति क्षेत्र यथा चिकित्सालय, धार्मिक स्थान, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना, न्यायालय तथा बैंक आदि से 200 मीटर की परिधि से बाहर प्रदान की जायेगी।

 

 

 

 

 

 

 

आज से जमा होंगे नाम-निर्देशन पत्र

 

मण्डला 4 सितम्बर 2022

            नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 हेतु 5 सितम्बर 2022 को नगरपालिका मण्डला, नैनपुर एवं नगर परिषद बम्हनी बंजर, नगरपरिषद भुआबिछिया एवं नगर परिषद निवास के निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु निर्वाचन की सूचना जारी की जायेगी। नगरपालिका मण्डला हेतु कार्यालय कलेक्टर में, नगरपालिका नैनपुर में तहसील कार्यालय नैनपुर, नगर परिषद बम्हनी बंजर में कार्यालय नगर परिषद बम्हनी बंजर, नगर परिषद भुआ बिछिया के कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिछिया में तथा नगर परिषद निवास में तहसील कार्यालय निवास में नाम निर्देशन पत्र 5 सितम्बर 2022 से 12 सितम्बर 2022 तक प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्राप्त किये जाएंगे। संवीक्षा 13 सितम्बर 2022 को एवं नाम वापसी एवं प्रतीक आवंटन 15 सितम्बर 2022 को होगा तथा 26 सितम्बर 2022 को मतदान दल मतदान केन्द्र के लिये रवाना होंगे। उक्त कार्यवाही के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिका सिंह ने संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

 

 

 

 

 

 

जिले की औसत वर्षा की जानकारी

 

मण्डला 4 सितम्बर 2022

            जिले में इस वर्ष एक जून से 4 सितम्बर के दौरान 1160.6 मिमी. औसत वर्षा दर्ज की गई है जबकि इसी अवधि तक गत वर्ष 725.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। इस प्रकार गत् वर्ष की तुलना में इस वर्ष 434.9 मिलीमीटर अधिक वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 सितम्बर को मंडला में 40.6 मि.मी., नैनपुर में 75.6 मि.मी., बिछिया में 20 मि.मी., निवास में 20 मि.मी. तथा घुघरी में 6.1 मि.मी. एवं नारायणगंज में 27.2 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है। इस प्रकार जिले में 4 सितम्बर को 31.5 मिमी. औसत वर्षा दर्ज की गई है।

 

 

 

 

 

संक्रामक बीमारियों से बचने जानकारी

 

मण्डला 4 सितम्बर 2022

            कोविड-19 कोरोना महामारी के अलावा वर्तमान समय में जलजनित बीमारी होने की संभावना हो सकती है। बरसात में अक्सर दस्त, उल्टी, बुखार, आव, पेट दर्द, पेचिस, पीलिया, टाइफाईड, डायरिया जैसी बीमारियां होती हैं। बीमारी से बचने के लिए सावधान रहें, बीमार न हों इसके उपाय करें एवं स्वास्थ्य रहें।

बीमारी से कैसे बचें – उल्टी, दस्त, पेचिस, आव, संक्रामक बीमारी से बचने के लिए ताजा भोजन का सेवन करें। शुद्ध पानी पीएं, कुऐं, नदी, नाला का पानी न पीयें, पानी क्लोरीनेशन करके पिएं, सड़ी-गली सब्जी, फल, बासा खाना न खायें, मांस का उपयोग बरसात के दिनों में सेवन न करें। व्यक्तिगत स्वच्छता अपनायें, खाने के चीजों को छूने से पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं, संक्रमित चीजों को छूने के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं, भोजन खाने के पहले या शौच के बाद हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोएं, स्वच्छ शौचालय का उपयोग करें।

उपचार – डॉ. के परामर्श से उल्टी, दस्त के लिए टेबलेट फ्यूराजोलाडिन, मेट्रोजिन डायक्लोमिन, मेट्रोक्लोरापामाईड, जिंक, ओ.आर.एस. का घोल, खीरा, दही, सिकंजी, चावल का पानी तथा तरल पदार्थ का अधिक मात्रा में सेवन करें।

सुझाव – दस्त से संबंधित संक्रामक बीमारी होने पर नजदीकी अस्पताल जायें, ग्राम स्तर में आशा कार्यकर्ता डीपो होल्डर के माध्यम से जीवन रक्षक दवाइयाँ प्राप्त करें।

बरसात के दिनों में वेक्टर जनित रोग जैसे मलेरिया, डेंगु, चिकुनगुनिया, फायलेरिया जैसे गंभीर बीमारी होती है। गंदा पानी, नाली, गडढों में पानी एकत्रित होने से मच्छर के लारवा से अंडे पनपते हैं।

मलेरिया – मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। डेंगू – डेंगू का लारवा साफ पानी में पैदा होता है जैसे- कूलर, टूटे हुए टायर, टंकी में एडीज मच्छर के लारवा पनपते है। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। चिकुनगुनिया – इसका वायरस सीधे हड्डी पर अटैक करता है जिसे असहनीय दर्द होता है। मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया, फायलेरिया कैसे बचें – घर के आसपास की सफाई रखें, पानी इकटठा न होने दें, गड्ढों को भरे जायें, टायर, कबाड़ सामान ढंक्कर रखें। इनमें पानी इकट्ठा नहीं होने दें, कूलर व टंकी का पानी को एक सप्ताह में खाली करें, नीम का धुआँ करें, शाम के समय खिड़की दरवाजा बंद रखें, रात्रि में सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। पूरी आस्तीन के कपडे़ पहनें।

मच्छर भगाने वाले साधन जैसे- क्रीम, क्वाइल, रिपेलेन्ट इत्यादि का उपयोग करें। टायर, कबाड़ सामान ढंक्कर रखें। इनमें पानी इकट्ठा नहीं होने दें। बुखार आने पर तत्काल स्वास्थ्य केन्द्र में जाँच करायें। सुझाव – बुखार आने पर नजदीकी अस्पताल जाकर खून की जांच काराएं एवं ग्रामीण क्षेत्र में आशा कार्यकर्ता के पास जाकर खून की जाँच कराएं और दवाएं प्राप्त करें।

 

 

 

कान्हा टायगर रिजर्व में हाथी रिजुविनेशन केम्प का आयोजन

 

विगत अनेक वर्षाे से कान्हा टायगर रिजर्व में विभागीय हाथियों का प्रबंधन किया जा रहा है। इनमें से कुछ हाथियो को देश के विभिन्न हाथी मेलों से क्रय कियगया था, तथा कुछ हाथियों की पैदाइश राष्ट्रीय उद्यान में ही हुई है। प्रांरभ से ही इन हाथियों का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख उपयोग वनों एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा हेतु गश्ती कार्य में किया जाता रहा है, किन्तु कालान्तर में इनका उपयोग पर्यटन प्रबंधन में भी किया जाने लगा।

हाथी रिजुविनेशन केम्प के दौरान 18 विभागीय हाथियों के स्वास्थ्य की विशेष देख-रेख की जावेगी। इस दौरान सभी महावत एवं चाराकटर विभागीय हाथियांे को पूर्ण आराम के अतिरिक्त उनकी विशेष सेवा में रहेगें तथा हाथियों को अतिरिक्त खुराक/विटामिन्स/मिनरल/फल-फूल आदि परोसे जावेंगे। इस अवसर पर हाथियों की सेवा में लगे समस्त महावतों एवं चाराकटरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जावेगा।

इस अवधि में प्रतिदिन प्रातः चाराकटर द्वारा हाथियों को जंगल से लाकर नहलाकर रिजुविनेशन केम्प में लाया जाता है एवं केम्प में हाथियों के पैर में नीम तेल तथा सिर में अरण्डी तेल की मालिश की जाती है। इसके पश्चात् गन्ना, केला, मक्का, आम, अनानास, नारियल आदि खिलाकर जंगल में छोड़ा जाता है। दोपहर मेें हाथियों को जंगल से पुनः वापस लाकर एवं नहलाकर केम्प मेें लाया जाता है। इसके पश्चात् केम्प में रोटी, गुड नारियल, पपीता खिलाकर उन्हें पुनः जंगल में छोड़ा जाता है।

रिजुविनेशन केम्प के दौरान हाथियों के रक्त के नमूने जांच हेतु लिये जाते है। हाथियों के नाखूनों की ट्रिमिंग, दवा द्वारा पेट के कृमियों की सफाई तथा हाथी दांत की आवश्यतानुसार कटाई की जाती है।

ऐसे केम्प के आयोजन से एक ओर जहां हाथियों में नई ऊर्जा का संचार होता है एवं मानसिक आराम मिलता है, वहीं इन सामाजिक प्राणियों को एक साथ समय बिताने का अनोखा अवसर प्राप्त होता है।

 

 

 

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*रेवा इडिया न्यूज़ मुख्य समाचार मण्डला 1 जून 2022*

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