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रेवा इडिया न्यूज़ मुख्य समाचार मंडला 20 दिसम्बर 2022

मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत

स्वीकृत किए गए 1 लाख 45 हजार 629 आवेदन

मंडला 20 दिसम्बर 2022

सुशासन सप्ताह के तहत संचालित प्रशासन गांव की ओर अभियान के क्रम में जिले में भी मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। अभियान के तहत जिले में 1 लाख 84 हजार 919 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से पात्रतानुसार 1 लाख 45 हजार 629 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करते हुए संबंधितों को नियमानुसार लाभान्वित किया जा रहा है।

इस संबंध में सीईओ जिला पंचायत रानी बाटड ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत कुल आवेदन 54818 में से 52969 को स्वीकृत किया गया है। निर्माण श्रमिकों के पंजीयन संबंधी 28713 में से 2548 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। जाति प्रमाण पत्र के 16855 में से 16672, किसान क्रेडिट कार्ड के 16513 में से 15836, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 14032 में से 11713, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 11181 में से 8921, स्वच्छ भारत मिशन के 9696 में से 8501, जीवन ज्योति बीमा योजना के 6218 में से 6182, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 4833 में से 4102, नामांतरण संबंधी 2608 में से 2551, ग्रामीण पथ विक्रेता के 2075 में से 1510, वृद्धावस्था पेंशन के 1956 में से 1265, किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन के 1898 में से 1889, लाड़ली लक्ष्मी योजना के 1524 में से 857, अटल पेंशन योजना के 1470 में से 1465, नक्शा शुद्धिकरण के 1401 में से 1393, दिव्यांग छात्रवृत्ति के 1288 में से 1269, किसान क्रेडिट कार्ड मछुआ के 1091 में से 781, विधवा पेंशन के 819 में से 704, बंटवारा के 789 में से 717, मातृ वंदना योजना के 695 में से 536, आहार अनुदान के 681 में से 653, मुख्यमंत्री किसान कल्याण के 660 में से 459, कृत्रिम अंग संबंधी के 609 में से 535, शहरी पथ विक्रेता के 661 में से 403, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 419 में से 283, उद्यम क्रांति योजना के 395 में से 159, निःशक्त पेंशन के 250 में से 181, बाल आशीर्वाद के 230 में से 178, किसान क्रेडिट कार्ड कॉमर्शियल बैंक 198 में से 183, सीमांकन के 119 में से 107, कल्याणी विवाह के 103 में से 4, कन्या अभिभावक पेंशन के 101 में से 44, परिवार सहायता के 99 में से 25, निःशक्तजन सहायता अनुदान के 39 में से 9, निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के 37 में से 11, निःशक्त छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना संबंधी के 25 में से 12 तथा निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के कुल 18 में से 2 आवेदनों को नियमानुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए लाभान्वित किया जा रहा है।

 

कहाँ कितने आवेदनों को मिली स्वीकृति

 

सीईओ जिला पंचायत रानी बाटड ने बताया कि मंडला ग्रामीण में 45371 में से 39137 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार मवई में 17156 में से 13549, नारायणगंज में 12182 में से 10823, घुघरी में 21001 में से 14391, बीजाडांडी में 21945 में से 16668, मोहगांव में 9572 में से 8229, निवास ग्रामीण में 9843 में से 9008, बिछिया ग्रामीण में 23258 में से 16387 तथा नैनपुर ग्रामीण में 15279 में से 11446 आवेदन पत्रों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार मंडला शहर में 3351 में से 1504, नैनपुर शहर के 2430 में से 1729, बिछिया शहर में 1203 में से 1105, बम्हनी शहर में 1267 में से 860 तथा निवास शहर में 1061 में से 793 आवेदन पत्र स्वीकृत कर संबंधितों को लाभ वितरित किया जा रहा है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

निर्माण श्रमिकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के संकल्प के साथ हो रहा योजनाओं का संचालन

भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण मंडल के अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने की समीक्षा

मंडला 20 दिसम्बर 2022

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण मंडल के अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने अपने मंडला प्रवास के दौरान विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निर्माण श्रमिकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के संकल्प के साथ विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा हितग्राहियों को चिन्हित कर पात्रतानुसार लाभ दिलाने में शासन के अन्य विभाग भी सहभागी बनें। जिला पंचायत सभाकक्ष में संपन्न हुई इस बैठक में सीईओ जिला पंचायत रानी बाटड, अपर कलेक्टर मीना मसराम, संबंधित विभागों के अधिकारी तथा श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

श्री तिवारी ने कहा कि मंडल द्वारा असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में रत श्रमिकों का पंजीयन किया जाता है। पंजीयन के लिए श्रमिकों के 49 प्रवर्ग अधिसूचित किए गए हैं। निकायवार समीक्षा करें तथा पंजीयन से शेष बचे श्रमिकों के पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण करें। पंजीकृत श्रमिकों की 2 पुत्रियों के लिए सामूहिक विवाह योजना के तहत 55 हजार रूपए तक के हितलाभ प्रदाय किए जाते हैं। सुपर 5000 योजना के तहत 10वी तथा 12वी में राज्य की मेरिट में प्रथम 5 हजार बच्चों में सम्मिलित होने पर हितलाभ 25-25 हजार रूपए देय होंगे। श्री तिवारी ने बताया कि शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत इंजीनियरिंग, मेडीकल, पैरा मेडीकल, विधि आदि की पढ़ाई में मंडल द्वारा शुल्क वहन किया जाता है। अन्य देशों में संचालित ख्यातिलब्ध यूनिवर्सिटी में श्रमिकों के बच्चों के अध्ययन की लिए फीस सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार पीएससी रजिस्टर्ड संस्थानों द्वारा पीएससी की कोचिंग प्राप्त करने पर भी फीस की प्रतिपूर्ति मंडल द्वारा की जाएगी। उन्होंने आव्हान किया कि जिले में ऐसे बच्चों का चिन्हांकन उन्हें शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान कराएं। श्री तिवारी ने निर्माण श्रमिकों के लिए चलाई जा रही प्रसूति सहायता, चिकित्सा सहायता, अत्येष्टि एवं अनुग्रह भुगतान योजना, खिलाड़ी प्रोत्साहन, औजार उपकरण खरीदी, साईकिल अनुदान, आवास योजना, रेनबसेरा, पीठा श्रमिक आश्रय, कौशल प्रशिक्षण, आईटीआई एवं श्रमोदय विद्यालय के संबंध में भी विस्तार से जानकारी देते हुए पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण मंडल के अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी योजनाओं के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया।

 

 

 

 

 

 

 

 

जनसुनवाई में प्राप्त हुए 73 आवेदन

 

मण्डला 20 दिसम्बर 2022

जिला योजना भवन में आयोजित जनसुनवाई में 73 आवेदकों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। एसडीएम पुष्पेंद्र अहके ने आवेदकों की समस्याएं सुनते हुए उनके त्वरित निराकरण की पहल की। इस दौरान जनसुनवाई में सभी विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित थे।

दिव्यांग सम्मो बाई ने जनसुनवाई में आवेदन प्रस्तुत करते हुए श्रवण यंत्र की मांग की। एसडीएम पुष्पेन्द्र अहके ने परीक्षण उपरांत मौके पर ही बाजा निवासी सम्मोबाई को सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं के तहत श्रवण यंत्र प्रदान किया। जनसुनवाई में गरीबी रेखा, पात्रता पर्ची, अतिक्रमण हटाने आदि से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए गए।

 

 

 

 

 

 

 

 

नवनियुक्त शिक्षकों का विषयवार आवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न

 

मंडला 20 दिसम्बर 2022

समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत 5 दिवसीय आवासीय इंडक्शन ट्रेनिंग का समापन शासकीय जगन्नाथ उत्कृष्ट विद्यालय मण्डला में पूर्व राज्यसभा सांसद सम्पतिया उइके के आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर नवनियुक्त शिक्षकों को सम्बोधित करते हुए सम्पतिया उइके ने कहा कि आदिवासी जिले में शिक्षक संस्कारों की शिक्षा के साथ उत्कृष्ट परीक्षा परिणामों के प्रति स्वयं को केंद्रित करें। विद्यार्थियों के साथ सहजतापूर्ण व्यवहार करें। विषय शिक्षकों की कमी नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति से दूर हो सकेगी। मण्डला जिले में शासन प्रशासन शिक्षकों की समस्याओं के प्रति सवेदनशील है। विषय शिक्षकों के ट्रेनिंग प्रजेंटेशन को उन्होंने सराहा। प्रशिक्षण प्रमाणपत्र वितरित किये गए। शिक्षकों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी सुनीता बर्वे एवं एपीसी समग्र शिक्षा मुकेश पांडेय  ने सम्बोधित करते हुए प्रशिक्षण के उद्देश्य से अवगत कराया। प्रशिक्षण में विज्ञान विषय के प्रशिक्षक प्राचार्य सुभाष चतुर्वेदी, प्राचार्य अजीत जैन, अंग्रेजी विषय में शिवशंकर पांडेय, ममता कछवाहा, गणित विषय में बीके चौरसिया, रविन्द्र चौरसिया ने प्रशिक्षण दिया। अखिलेश उपाध्याय द्वारा विषय शिक्षण को प्रभावी बनाने के तरीके, केरियर काउंसलिंग, स्मार्ट बोर्ड गतिविधियों से अवगत कराया गया। राज्य स्तर से प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षकों द्वारा नई शिक्षा नीति, शिक्षण तकनीक, विषय के परीक्षा उपयोगी अंशों के बारे में स्मार्ट बोर्ड में बताया गया। प्रशिक्षण को एक्टिविटी बेस्ड बनाया गया। प्रशिक्षण में तकनीकी सहयोग मुकेश चौरसिया, सुमित कुशवाहा, शिवराज पटैल, अरविन्द यादव, जितेन्द्र सिंगौरे एवं सैयद जावेद अली दिया गया।

लोक शिक्षण संचालनालय समग्र शिक्षा सेकेण्डरी एजुकेशन मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशन में जिले में नवनियुक्त शिक्षकों का 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें राज्य स्तर से प्रशिक्षण प्राप्त जिले के विषय विशेषज्ञों के द्वारा 85 नवनियुक्त शिक्षकों को विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी का प्रशिक्षण दिया गया। समस्त शिक्षकों की 5 दिवसीय आवासीय व्यवस्था जिला मुख्यालय में की गई एवं समस्त शिक्षकों को राज्य स्तर प्राप्त विषयवार माड्यूल प्रदान किए गए।

 

 

 

 

 

 

 

 

पेसा एक्ट: अधिकारों का विकेंद्रीकरण करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास

 

मंडला 20 दिसम्बर 2022

15 नवंबर 2022 से मध्यप्रदेश में ’पेसा अधिनियम’ लागू हो चुका है। पेसा अधिनियम अधिकारों का विकेंद्रीकरण करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस अधिनियम के माध्यम से ग्रामसभाओं को विशेष रूप से सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पेसा एक्ट के तहत विभिन्न समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है।

 

विवाद निवारण समिति करेगी पारंपरिक निदान

 

पेसा अधिनियम के अंतर्गत अनेक प्रकार की समितियां गठित की जाएंगी जिसके अंतर्गत विवाद निवारण समिति, राजस्व समिति, वनाधिकार समिति प्रमुख हैं। विवाद निवारण समिति द्वारा स्थानीय स्तर पर होने वाले विवादों को सुलझाया जाएगा। थाने में एफआईआर होने के पश्चात पुलिस अधिकारी विवाद के संबंध में जानकारी विवाद निवारण समिति को प्रदान करेगा। समिति विवाद को स्थानीय स्तर पर तथा पारंपरिक तरीके से समाधान देने का प्रयास करेगी। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में स्थानीय पटवारी द्वारा राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किए जाएंगे। ग्रामसभा अभिलेख में मौजूद त्रुटि आदि का परीक्षण करेगी एवं सुधार सुनिश्चित कराएगी।

 

तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य कर सकेंगी ग्रामसभा

 

अधिनियम के अंतर्गत ग्रामसभा को वन अधिकार से संबंधित अनेक प्रावधान एवं अधिकार दिए गए हैं। इसके अंतर्गत लघु वनोपज समितियों का गठन किया जाएगा। ग्रामसभा लघु वनोपजों के प्रबंधन का कार्य भी कर सकेगी। ग्रामसभाओं द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य होगा। 3-4 ग्रामसभा मिलकर भी संयुक्त रूप से यह कार्य कर सकती हैं। ग्राम सभाओं द्वारा अब लघु वनोपजों के संग्रहण, कीमत निर्धारण तथा विक्रय का कार्य भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

 

ग्रामसभा का अध्यक्ष बनेगा आम व्यक्ति

 

ग्रामसभा गांव के आमजनों के द्वारा गठित की जाएगी। इस सभा का अध्यक्ष एक आम व्यक्ति बन सकता है। ग्रामसभा में पंचायत के जनप्रतिनिधि अध्यक्ष नहीं बन सकेंगे। ग्रामसभा का सचिव, पंचायत का सचिव होगा या इसकी अनुपस्थिति में सभा द्वारा सर्वसम्मति से चुना गया कोई शिक्षित एवं जिम्मेदार व्यक्ति होगा। ग्रामसभा का कार्यालय गांव के किसी भी सरकारी कार्यालय में हो सकता है या सभा की अनुमति से अन्यत्र भी हो सकता है।

 

ग्रामसभा निधि का होगा गठन

 

पेसा अधिनियम के अंतर्गत ग्रामसभा द्वारा सृजित की जाने वाली निधियों के लिए एक खाता खोला जाएगा। यह खाता संयुक्त रूप से सभा के एक महिला तथा एक पुरूष सदस्य के माध्यम से संचालित होगा। इस निधि में ग्रामसभा द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों से होने वाले लाभ जमा होंगे। निधि का संचालन एवं निर्णय ग्रामसभा द्वारा होगा।

 

नशामुक्ति के लिए विशेष प्रावधान

 

पेसा अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक दायित्वों को भी शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत ग्रामसभा नई शराब दुकान की अनुमति के संबंध में प्रस्ताव पारित कर सकती है। साथ ही स्थानीय स्तर पर किसी महत्वपूर्ण अवसर पर शराब आदि की दुकान बंद करने अर्थात शुष्क दिवस घोषित करने के संबंध में प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेज सकती हैे।

 

 

 

 

 

 

 

 

सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक 30 को

 

मंडला 20 दिसम्बर 2022

कलेक्टर हर्षिका सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक 30 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के गोलमेज सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

 

 

 

 

 

 

सप्ताह के 5 कार्यदिवस का आदेश 31 तक प्रभावशील

 

मंडला 20 दिसम्बर 2022

अपर कलेक्टर ने बताया कि विभाग का समसंख्यक आदेश 10 जून 2022 के माध्यम से राज्य शासन द्वारा कोविड-19 महामारी के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किए गये थे। उक्त आदेश 31 दिसंबर 2022 तक प्रभावशील है।

 

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