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रेवा इडिया न्यूज़ मुख्य समाचार मंडला 7 अप्रैल 2023

सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन 11 अप्रैल को

मंडला 7 अप्रैल 2023

                मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 अप्रैल 2023 को सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 अप्रैल को जिले की समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में सुरक्षित मातृत्व दिवस का अयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. के आदेशानुसार जिले के समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं (जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा समुदाय स्तर पर हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर/व्ही.एच.एन.डी.) पर अनेक गतिविधियाँ की जाएंगी।

जारी आदेश केे तहत समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों तथा एच.डब्ल्यू.सी. में आने वाली समस्त गर्भवती महिलाओं की डिजीटल हिमोग्लोबिनोमीटर द्वारा हिमोग्लोबिन की जांच तथा गुणवत्तापूर्ण ए.एन.सी. चेकअप करना तथा हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन एवं उपचार प्राथमिकता से उचित स्वास्थ्य संस्था पर करना सुनिश्चित करें। समस्त ए.एन.एम., सी.एच.ओ. द्वारा हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को उचित उच्च स्वास्थ्य संस्था पर रेफर किया जाना सुनिश्चित हो जिससे उनकी जांच मेडीकल ऑफीसर, स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा की जा सके। हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिये प्रसव पूर्व ए.एन.सी. चेकअप के लिये रूपये 100 प्रति विजिट के मान से आशा इनसेंटिव का प्रावधान ई-पीएमएसएमए अंतर्गत किया गया है। जिसके तारतम्य में आशा कार्यकर्ताओं को राशि रूपये 100 प्रतिविजिट प्रति हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को चेकअप हेतु स्वास्थ्य संस्था पर मोबिलाईज कराने पर प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें। समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं पर तथा समुदाय स्तर पर सुरक्षित मातृत्व दिवस के दिन सभी प्रकार की आवश्यक प्रयोगशालयीन जांचे करवाना सुनिश्चित करें। (हिमोग्लोबिन, Blood grouping typing] हेपेटाईटिस बी. यूरिन एल्ब्यूमिन, शुगर, HIV, HBsAg, VDRL, OGTT), जिला चिकित्सालय पर हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की इंडीकेशन अनुसार निःशुल्क ओ.बी.एस. यू.एस.जी. सुनिश्चित करें। चिन्हाकिंत हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं का प्राथमिकता के आधार पर उपचार सुनिश्चित करें। मध्यम गंभीर एनीमिक महिलाओं को आयरन सुकोज गंभीर एनीमिक महिलाओं को ब्लड ट्रांसफ्युजन तथा आयरन एवं कैल्शियम की गोलियों का वितरण सुनिश्चित करें। समुदाय तथा स्वास्थ्य संस्था पर आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं की जांचों की प्रविष्टियां एम.सी.पी. कार्ड, अनमोल तथा आर.सी.एच पोर्टल एवं फेसिलिटि ए.एन.सी. रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य संस्थाओं पर आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को चाय, नाश्ता की व्यवस्था जे.एस.एस. के डाईट अंतर्गत उपलब्ध बजट में से करें। समस्त बी.सी.एम. अपने विकासखंड अंतर्गत हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की सूची सभी आशा सुपरवाईजर से साझा करें जिससे उन्हें सुरक्षित मातृत्व दिवस पर निकटतम स्वास्थ्य संस्था पर चेकअप हेतु अनिवार्यतः मोबिलाईज किया जा सके। अपने क्षेत्र अंतर्गत FOGSI, IMA, Nursing Home Association से संबद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञों, रेडियोलॉजिस्ट की सेवाऐं शासकीय एवं प्राईवेट अस्पतालों में देने हेतु प्रोत्साहित करें जिससे उनकी सक्रिय सहभागिता एवं विशेषज्ञ सेवाओं से हाई रिस्क गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हो सके। समस्त गर्भवती महिलाओं एवं उनके साथ आये परिजनों को सुरक्षित प्रसव प्रक्रिया हेतु परामर्श सत्र का आयोजन करना सुनिश्चित करें। हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को बर्थ पेटिंग होम की महत्वता के विषय में अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

 

 

 

 

 

 

 

 

पेंशन प्रकरणों के निराकरण हेतु पेंशन शिविर 17 से 21 तक

मंडला 7 अप्रैल 2023

                कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना के निर्देशानुसार कार्यालयों में लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए 17 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 तक जिला पेंशन कार्यालय मण्डला में पेंशन शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में पेंशन प्रकरणों में लगाई गई पूर्व आपत्ति प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक लम्बित पेंशन प्रकरण प्रस्तुत कर सकते हैं।

 

 

 

 

 

 

 

 

निष्क्रिय बैंक खाते को महिलाएं खुद करा सकती हैं सक्रिय

मण्डला 7 अप्रैल 2023

एलडीएम अमित केसरी से प्राप्त जानकारी के अनुसार सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते खोले जा रहे हैं। जिन महिलाओं के खाते पहले से बैंक में खुले हैं, परन्तु खाते में लेनदेन न होने के कारण खाते निष्क्रिय हो गये हैं, वह बैंक में जाकर खाते को सक्रिय कर सकती हैं। खाते को सक्रिय करने के लिए आधार नंबर और मोबाइल नंबर को बैंक शाखा में जाकर खाते के साथ जुड़वाएं जिससे लाड़ली बहना योजना की राशि एवं अन्य डीबीटी योजना की राशि सीधे बैंक खाते में जमा हो सके। खाता खोलते समय एटीएम डेबिट कार्ड एवं मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी बैंक द्वारा प्रदान की जा रही है।

 

 

 

 

 

 

एनीमिया के स्तर को कम करने में सहायक होता है फोर्टिफाइड चावल

मण्डला 7 अप्रैल 2023

                सरकारी राशन दुकानों में फोर्टिफाइड चावल दिया जाने लगा है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के स्तर को कम करने के लिए फूड फोर्टीफिकेशन की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। सभी सरकारी राशन दुकानों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं में फोर्टिफाइड (पोषण युक्त) चावल का वितरण सभी जगह किया जा रहा है।

 

खास है चावल

 

न्यूट्रिशियन इंटरनेशनल संस्था के संभागीय समन्वयक ने बताया है कि चावल के दानों का आटा बनाकर उसमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी-12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व को मिलाकर चावल के आकार के दानों का निर्माण किया जाता है जो पूरी तरह चावल के आटे एवं पोषण तत्वों को मिलाकर बनाए जाते हैं। इसके बाद ग्राम सामान्य चावल में 10 ग्राम फोर्टिफाइड चावल के दानों को मिलाकर एक किलो फोर्टिफाइड चावल बनाया जाता है। फोर्टिफाइड चावल आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के स्तर को कम करने में सहायक होता है जो कि जनवरी माह से सभी राशन दुकानों के पात्र हितग्राहियों को वितरित किया जा रहा है। ऐसे चावल को पकाते समय झाग दिखता है जो कि फोर्टिफाइड चावल के कारण होता है।

 

 

 

 

 

 

 

 

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना: महत्वपूर्ण जानकारी

मण्डला 7 अप्रैल 2023

                5 मार्च 2023 से प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना प्रारंभ की गई है। योजना के क्रियान्वयन के लिए शासन स्तर से प्राप्त दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बनाई गई है।

 

23-60 वर्ष की ये महिलाएं होंगी पात्र

 

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत आवेदक महिला म.प्र. की मूल निवासी होनी चाहिए। विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं भी योजना का लाभ ले सकेंगी। आवेदक महिला की उम्र 1 जनवरी की स्थिति में 23 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।

 

ये महिलाएं होंगी अपात्र

 

योजना के तहत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित, स्थायीकर्मी, संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो किन्तु मानसेवीकर्मी तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी। इसी प्रकार वे महिलाएं भी अपात्र होंगी जो सरकार की किसी भी योजना के तहत 1 हजार या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है। परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद, विधायक हो। परिवार का कोई सदस्य बोर्ड, निगम, मंडल या उपक्रम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक या सदस्य हो। परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो। परिवार के सदस्यों के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो। परिवार में ट्रेक्टर सहित 4 पहिया वाहन हो।

 

ये 3 दस्तावेज अनिवार्य

 

योजना के तहत पात्र महिलाओं से कैम्प तथा घर-घर संपर्क कर फॉर्म भरवाने की कार्यवाही की जाएगी। आवेदन के समय आवेदक महिला को स्वयं उपस्थित रहना आवश्यक है। फॉर्म प्रविष्टि के दौरान आवेदक महिला की लाईव फोटो ली जाएगी। आवेदक महिला को अपने साथ आधार कार्ड, परिवार व स्वयं की समग्र आईडी एवं आधार से लिंक्ड मोबाईल नंबर लाना होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे।

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1 comment

נערות ליווי באשקלון April 16, 2023 at 8:57 am

Good day! I just want to offer you a big thumbs up for your excellent information you have got here on this post. Ill be coming back to your blog for more soon.

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