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रेवा इंडिया न्यूज़ मुख्य समाचार मंडला 11 अक्टूबर 2023

विधानसभा निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराई जाएगी

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने ईव्हीएम वेयरहाउस, मतगणना स्थल और पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया

मंडला 11 अक्टूबर 2023

जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 की संपूर्ण प्रक्रिया, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक सम्पन्न कराई जाएगी। विधानसभा निर्वाचन के लिए अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदान दलों को सामाग्री का वितरण, वापसी रेंडमाइजेशन, मॉकपोल और मतगणना शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मंडला में संपन्न कराया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने बुधवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं ईव्हीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया। पॉलिटेक्निक कॉलेज मंडला में विधानसभा निर्वाचन 2023 में विधानसभा क्षेत्र बिछिया, निवास एवं मंडला के मतदान केद्रों में निर्वाचन कार्य संपन्न करने के लिए मतदान सामाग्री का वितरण और वापसी कराई जाएगी। उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज मंडला में सामाग्री वितरण के लिए बनने वाले काउंटर स्थल का निरीक्षण किया। जिससे निर्वाचन सामाग्री का वितरण एवं वापसी सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने रेंडमाईजेशन, निर्वाचन सामाग्री का वितरण एवं वापसी, कर्मचारी व वाहनों की व्यवस्था, कमिशिनिंग, मॉकपोल और  मतगणना संबंधित तैयारियों का अवलोकन किया। उन्होंने सामाग्री वितरण वापसी एवं मतगणना स्थल में साफ-सफाई, बिजली की व्यवस्था, सुरक्षा के प्रबंध, सीसीटीव्‍ही कैमरे की व्यवस्था, पेयजल और बेरीकेटिंग के लिए निर्देश दिए। मतगणना स्थल में पेट व मरम्मत कार्य को गुणवत्तापूर्वक करने को कहा। मतगणना स्थल में प्रवेश एवं निकासी का उचित प्रबंध करने को कहा गया। उन्होंने ईव्हीएम वेयर हाउस में सामग्री वितरण की स्थिति, पर्याप्त कर्मचारियों का प्रबंध, वाहनों में जीपीएस और सुरक्षा बलों की तैयारियों का जायजा लिया। सुरक्षा की दृष्टि से स्ट्रांग रूम के पास कंट्रोल रूम बनाने के बनाने के निर्देश दिए। जिससे पॉलिटेक्निक कॉलेज मंडला में निर्वाचन सामाग्री का वितरण, वापसी एवं मतगणना कार्य सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस अवसर पर पार्किंग स्थल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा, सहायक कलेक्टर रवि कुमार सिहाग, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र कुमार सिंह, एसडीएम ऋषभ जैन, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग जीपी पटले, कार्यपालन यंत्री आर एस धुर्वे सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौजदू रहे।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

डिस्ट्रिक्ट कॉन्टेक्ट सेंटर, कंट्रोल रूम, वोटर हेल्पलाईन नंबर, एनजीआरएस एवं ऑफलाईन आवेदनों का निराकरण के लिए ड्यूटी आदेश जारी

मंडला 11 अक्टूबर 2023

विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए कार्यालय अधीक्षक भू-अभिलेख के कक्ष में डिस्ट्रिक्ट कॉन्टेक्ट सेंटर कंट्रोल रूम टोल फ्री नंबर 1950 एनजीआरएस, कंट्रोल रूम क्रमांक 07642-2504112 और ऑफलाईन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों/शिकायतों/समस्याओं हेतु कर्मचारियों के ड्यूटी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र कुमार सिंह ने उक्त आदेश के तहत प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक संदीप पटेल सहायक प्रोग्रामर निर्वाचन कार्यालय मंडला और मुकेश सिंगौर कम्प्यूटर ऑपरेटर नगरपालिका मंडला की ड्यूटी लगाई गई है। दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक आशीष पटेल कम्प्यूटर ऑपरेटर निर्वाचन कार्यालय मंडला और कुलदीप नंदा कम्प्यूटर ऑपरेटर नगरपालिका मंडला की ड्यूटी लगाई गई है। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक आशीष मिश्रा ऑपरेटर जनपद पंचायत मंडला एवं पंकज नामदेव ऑपरेटर नगरपालिका मंडला की ड्यूटी लगाई गई है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विधानसभा निर्वाचन में व्यय पर निगरानी रखने के लिए व्यय अनुवीक्षण टीम का गठन

मंडला 11 अक्टूबर 2023

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के तहत विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए विधानसभा क्षेत्र क्रं. 105 बिछिया, विधानसभा क्षेत्र क्रं. 106 निवास और विधानसभा क्षेत्र क्रं. 107 मंडला के लिए लेखा टीम का गठन किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने लेखा टीम के लिए विधानसभा क्षेत्र बिछिया के लिए राहुल चौरसिया सहायक पेंशन अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र निवास के लिए मंगलसिंह करचाम सहायक पेंशन अधिकारी और विधानसभा क्षेत्र मंडला के लिए देवसिंह धुर्वे सहायक लेखा अधिकारी लोक निर्माण विभाग को प्रभारी नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक विधानसभा क्षेत्र 105 बिछिया के लिए डीके प्रजापति सहायक लेखाधिकारी, संजय आर्मो सहायक ग्रेड-3, अरूण श्रीवास्तव सहायक ग्रेड-3, संजय कुमार पोटपोसे सहायक ग्रेड-3 एवं सनंत कुमार चौहान कम्प्यूटर ऑपरेटर को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार से विधानसभा क्षेत्र निवास के लिए नीलिमा तेकाम सहायक लेखा अधिकारी, बीएस राजपूत लेखापाल, देवेन्द्र तेकाम सहायक ग्रेड-3, ललित जोशी सहायक ग्रेड-3, राहुल जैन सहायक ग्रेड-3 और विरेन्द्र चौरसिया कम्प्यूटर ऑपरेटर को नियुक्त किया गया हैं। विधानसभा क्षेत्र मंडला के लिए राजेश कुमार चंद्रोल सहायक लेखाधिकारी, सुनील दुबे सहायक लेखाधिकारी, सुनील कुमार धनानी लेखापाल, सतीश कुमार पटेल लेखापाल, प्रमोद पटेल सहायक ग्रेड-3, भारत कुड़ापे सहायक ग्रेड-3, राकेश कुमार उईके सहायक ग्रेेड-3 एवं भृत्य राकेश नंदा की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि लेखा टीम के सभी सदस्य नोडल अधिकारी व्यय एवं सहायक व्यय प्रेक्षक के मार्गदर्शन में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण की संरचना में दिए गए अनुदेशों के अनुसार कार्य करेंगे।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विधानसभा निर्वाचन में शासकीय सेवकों को अवकाश या मुख्यालय से बाहर जाने के पूर्व अनुमति लेनी होगी

मंडला 11 अक्टूबर 2023

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन, 2023 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। घोषणा के साथ ही पूरे जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 को सुचारू रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ० सलोनी सिडाना ने जिले में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को 9 अक्टूबर 2023 से अवकाश पर प्रस्थान करने अथवा मुख्यालय छोड़ने से प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक उप जिला निर्वाचन अधिकारी मण्डला की अनुमति के बिना किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा तथा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति भी नहीं दी जावेगी। यदि किसी शासकीय सेवक को पूर्व से ही 9 अक्टूबर 2023 के बाद की अवधि का अवकाश स्वीकृत किया गया हो तो संबंधित सक्षम अधिकारी उसका परीक्षण कर स्वास्थ्य एवं अति विशिष्ट कारणों को छोड़कर, स्वीकृत किये गये सभी प्रकार के अवकाश 9 अक्टूबर 2023 से निरस्त कर अवकाश पर गये शासकीय कार्मिकों को कर्तव्य पर वापस बुलाना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने बताया कि सभी प्रकार के अवकाश आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख के माध्यम से आवश्यक अभिलेखों सहित स्वीकृति हेतु नोटशीट पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मण्डला को प्रस्तुत किये जायेंगे। अवकाश चाहने वाले अधिकारी/कर्मचारी की यदि विधानसभा निर्वाचन में किसी प्रकार की ड्यूटी लगी हो तो उसका उल्लेख अनिवार्य रूप से करना होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अवकाश की स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में निर्णय लेंगे। विगत निर्वाचनों के दौरान यह संज्ञान में आया है कि अनेक अधिकारी/कर्मचारी चुनाव ड्यूटी से बचने अथवा लगाई ड्यूटी को बदलने के लिए स्वयं को अस्वस्थ होने का कारण दर्शाकर अवकाश प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अनेक कार्यालय प्रमुख द्वारा भी बिना किसी समुचित आधार के अवकाश आवेदन पत्र इस कार्यालय को भेज दिये जाते हैं। आवेदन पत्र के साथ सुसंगत अभिलेख संलग्न न होने से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि शास. सेवक को वास्तव में अवकाश की आवश्यकता है अथवा नहीं। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए यह भी आदेशित किया जाता है कि स्वास्थ्य कारणों से अवकाश हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के संबंध में जिला मेडिकल बोर्ड से परीक्षण उपरांत मेडिकल बोर्ड के अभिमत अनुसार आवेदन पत्रों का निराकरण किया जायेगा। निर्वाचन कार्यालय में आवेदन पत्र सीधे प्रस्तुत नहीं किये जायेगे संबंधित कार्यालय प्रमुख, नोटशीट पर अवकाश आवेदन पत्र, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सहित उप जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे। विधान सभा निर्वाचन 2023 सम्पन्न होने तक की अवधि के लिए सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक हेतु जिला चिकित्सालय मंडला में तत्काल मेडिकल बोर्ड का गठन करेंगे जो उपस्थित होने वाले शासकीय सेवकों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर उनके अवकाश आवेदन के संबंध में अपनी स्पष्ट राय अंकित करेंगे। तत्पश्चात संबंधित कार्यालय प्रमुख नरती पर अवकाश आवेदन पत्र, मेडिकल बोर्ड के अभिमत सहित उप जिला निर्वाचन अधिकारी मण्डला को अग्रेषित करेंगे। यह आदेश 9 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2023 तक प्रभावशील होगा।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

केंपस एम्बेसडर मतदाताओं को जागरूक करने में सक्रिय सहयोग दें – सीईओ जिला पंचायत

मंडला 11 अक्टूबर 2023

जिला पंचायत सभागृह में बुधवार को जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कूमट ने जिले में मतदाता जागरूकता के लिए केंपस एम्बेसडर एवं ईसीएल नोडल की बैठक ली। उन्होंने कहा कि विधानसभा निर्वाचन में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी मतदाताओं को मतदान करना जरूरी है। इसके लिए सभी कैंपस एंबेसडर सहयोग दें। जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें। जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि सभी केंपस एम्बेसडर स्कूल, कॉलेज, गांव, परिवार के युवा मतदाताओं को जागरूक करें और उन्हें मतदान करने के लिए प्रेरित करें। आयोजित बैठक में सहायक कलेक्टर रवि कुमार सिहाग, उप संचालक कृषि मधुअली, सहायक संचालक महिला बाल विकास रोहित बड़कुल, मास्टर ट्रेनर डॉ. श्रीकांत श्रीवास्तव, प्राचार्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुकेश पाण्डेय सहित केंपस एम्बेसडर उपस्थित थे। जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि दिव्यांग मतदाताओं को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। जिससे कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र की मजबूती में सहभागी बन सके। उन्होंने बुजुर्ग, महिला तथा अन्य मतदाताओं को निष्पक्ष एवं स्वतंत्रतापूर्वक मतदान करने के लिए प्रेरित करने को कहा। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर डॉ. श्रीकांत श्रीवास्तव ने आदर्श आचरण संहिता की जानकारी दी।

 

 

 

 

मतदान प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले 88 मतदानकर्मियों को नोटिस जारी

 

मंडला 11 अक्टूबर 2023

                विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदानकर्मियों को मोंटफोर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजीव कॉलोनी देवदरा मंडला में आयोजित प्रारंभिक प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए निर्देशित किया गया था। लेकिन प्रशिक्षण में 88 मतदानकर्मी अनुपस्थित पाए गए। मतदानकर्मियों की इस प्रकार की कार्यप्रणाली को गंभीरता से लेते हुए अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र कुमार सिंह ने सभी मतदानकर्मियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। जिसके तहत माधुरी पाठक सहा.शि., शिवरी मरकाम सहा.शि., इंद्रावती धुर्वे सहा.शि., आरती तिवारी सहा.शि., ऊषा चौरसिया सहा.शि., रानू विश्वकर्मा वरि.अध्या., रामगोपाल कुमार प्रधानाध्यापक, रमेश प्रसाद राय सहा.शि., हरिराम कुम्हड़े सहा.शि., भद्दूलाल धुर्वे सहा.शि., झंगल सिंह भारती सहा.शि., हनुमंत सिंह धुर्वे सहा.शि., होलेराम सरमाखी सहा.शि., रामफल झारिया व्याख्याता, बाबूलाल आर्मो सहा.शि., भगत सिंह धुर्वे सहा.शि., सुखचैन उईके सहा.शि., देवसिंह वरकड़े सहा.शि., बुधवा सिंह धुर्वे सहा.शि., शालिगराम पदम सहा.शि., शिवप्रसाद उईके सहा.शि., सुरेश कुमार दुबे समयपाल, कृष्ण कुमार बघेल सहा.शि., नीता मरावी अध्यापक, प्रितिलता वैश्य अध्यापक, मीरा मार्को अध्यापक, आरती राठौर अध्यापक, संजूलता पाकवासा अध्यापक, अब्दुल नसीफ खान लेखापाल, इंद्रेश झारिया अध्यापक, प्रदीप चौरे सहायक ग्रेड-2, जितेन्द्र सेंडे अध्यापक, मनोज कुमार मरावी अध्यापक, सरोज कुमार महार लेखापाल, सचिन साहू लेखापाल, दुर्गेश कुमार पटेल अध्यापक, मुन्नासिंह सहायक ग्रेड-2, नीतू मरावी सहायक अध्यापक, सुनीता धुर्वे सहायक अध्यापक, पार्वती करचाम सहायक अध्यापक, संतराम मरावी सहायक अध्यापक, चंद्रसिंह नेताम सहायक अध्यापक, नानसाय मरावी सहायक अध्यापक, नवलसिंह मरावी सहायक अध्यापक, कृष्ण कुमार मिश्रा सहायक अध्यापक, मदनसिंह धुर्वे सहायक अध्यापक, मोहनसिंह बघेल सहायक अध्यापक, रामेश्वर उईके सहायक अध्यापक, मुकेश कुमार यादव सहायक अध्यापक, सनक कुमार ठाकुर सहायक अध्यापक, बलिराम उईके सहायक अध्यापक, मोहन धुर्वे सहायक अध्यापक, चंद्रकांता बिसेन सहायक अध्यापक, विमला मरावी सहायक अध्यापक, यवन्तिका मरावी सहायक अध्यापक, अनुपमा नायक सहायक अध्यापक, अर्चना बढ़ेरिया सहायक अध्यापक, स्नेहलता कसारी सहायक अध्यापक, उर्वसी चावला सहायक अध्यापक, प्रिया जयसवाल सहायक अध्यापक, सोनम केसरवानी सहायक अध्यापक, दीक्षा धात्रे सहायक अध्यापक, प्रीति चंद्रौल सहायक अध्यापक, तिलेश्वरी मरकाम सहायक अध्यापक, सुमंत्री तेकाम सहायक अध्यापक, संगीता झारिया सहायक अध्यापक, संध्या उईके सहायक अध्यापक, विभा पटेल सहायक अध्यापक, रत्नेश यादव सहायक ग्रेड-3, कंचन कोडले सहायक अध्यापक, निधि जाटव सहायक अध्यापक, प्रतिभा कौरव सहायक अध्यापक, नीरजा धुर्वे सहायक अध्यापक, सरिता टोप्पो सहायक अध्यापक, शिवानी शुक्ला सहायक अध्यापक, पूर्णिमा ठाकुर सहायक अध्यापक, पुष्पलता सिंह सहायक अध्यापक, विवेक पांडेय सहायक अध्यापक, असीम रंजन सहायक अध्यापक, राहुल सिंह धुर्वे सहायक अध्यापक, विशल पंचतिलक सहायक अध्यापक, अंशुल कुमार पटेल सहायक अध्यापक, चमरू परस्ते सहायक ग्रेड-3, महेश कुमार भारती गुरूजी, मुकुल सिरसाम सहायक ग्रेड-3, छुन्नूलाल भारतीया सहायक अध्यापक, टेकसिंह कनेरिया सहायक अध्यापक, सुलोचना मरावी सहायक ग्रेड-3 को नोटिस जारी किया गया है। उक्त कर्मचारियों का कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (प)(पप)(पपप) एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के विपरीत होने से दंडनीय कृत्य है। उक्त नोटिस प्राप्ति के 2 दिवस के अंदर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए आपके विरूद्ध निलंबन-सह अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जाएगा। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

 

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