निर्वाचन नामांकन की प्रक्रिया 21 अक्टूबर को प्रारंभ होगी और 30 अक्टूबर तक नामांकन जमा किए जा सकेंगे
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निंग ऑफीसर कार्यालय निवास का निरीक्षण किया
मंडला 12 अक्टूबर 2023
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 17 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। निर्वाचन नामांकन की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। नामाकंन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023 है। 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 2 नवम्बर 2023 है। विधानसभा निर्वाचन में विधानसभा क्षेत्र निवास के लिए आवेदन एसडीएम कार्यालय निवास में जमा किए जा सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने गुरूवार को एसडीएम कार्यालय (रिटर्निंग ऑफिसर) निवास का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम निवास शाहिल खान, जनपद पंचायत निवास की मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीप्ति यादव सहित विभागीय, कर्मचारी मौजूद थे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने कहा कि अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र जमा करने के दौरान उनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जरूर कराएं। कक्ष में बैठक व्यवस्था एवं सुरक्षा के समुचित प्रबंध किया जाए। अभ्यर्थियों के द्वारा फॉर्म जमा करते समय अधिकतम 5 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। रिटर्निंग ऑफीसर के कक्ष में स्थित घड़ी के समय को ही अंतिम समय माना जाएगा। अभ्यर्थी निर्धारित समय-सीमा में ही आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसके बाद एसडीएम कार्यालय निवास में स्थापित कंट्रोल रूम, टोल फ्री नंबर 1950, एनजीआरएस और ऑफलाईन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों/शिकायतों/समस्याओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों के बारे में जानकारी ली। उन्होने कंट्रोल रूम में प्राप्त शिकायतों का समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। व्हीएसटी, एफएसटी एवं एसएसटी के द्वारा की जा रही निगरानी, जांच और निर्वाचन कार्य में लगे उक्त टीमों के द्वारा की गई सामाग्री जब्ती के बारे में जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की रैली, सभा या अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करने के पूर्व विधिवत रूप से अनुमति लेनी होगी। उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने इस अवसर पर नवीन निर्माणाधीन एसडीएम कार्यालय निवास का भी निरीक्षण किया।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया
मंडला 12 अक्टूबर 2023
निर्वाचन आयोग की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार 17 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। विधानसभा निर्वाचन 2023 में जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक मतदान संपन्न करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने विधानसभा क्षेत्र निवास के मतदान केन्द्र कन्या हाईस्कूल निवास, माध्यमिक शाला निवास, हाईस्कूल निवास, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निवास और बालक प्राथमिक शाला पिपरिया का निरीक्षण किया। उन्हांेने मतदान केन्द्रों में मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए की गई तैयारियों की जानकारी ली। मतदान केन्द्रों में मतदाताओं के आने और जाने के द्वार, फर्नीचर, प्रकाश व्यवस्था, रैम्प, पानी, साफ-सफाई की व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान मतदाताओं से चर्चा करते हुए निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से मतदान करने की अपील की। मतदान केन्द्रों में मतदान दलों के रूकने की व्यवस्था, पेयजल एवं शौचालय के प्रबंध के बारे में भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मतदान केन्द्रों में की जा रही मरम्मत कार्य का भी अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान शासकीय कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों एवं अन्य स्थानों पर की गई संपत्ति विरूपण का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर एसडीएम निवास शाहिल खान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत निवास दीप्ति यादव सहित विभागीय-कर्मचारी मौजूद थे।

सुगम खेल उत्सव में दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक किया गया
इनडोर स्टेडियम में मतदाता जागरूकता के लिए खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई
मंडला 12 अक्टूबर 2023
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना के मार्गदर्शन में गुरूवार को इनडोर स्टेडियम मंडला में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत सुगम खेल उत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिले के दिव्यांग मतदाताओं की सहभागिता महत्वपूर्ण रही। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रेयांश कूमट ने विधानसभा निर्वाचन 2023 में सभी मतदाताओं को मतदान केंद्रों में पहुंचकर मतदान करने की अपील की। आयोजित कार्यक्रम में सहायक कलेक्टर रवि कुमार सिहाग ने भी मतदाता जागरूकता के बारे में मतदाताओं को बताया। इस अवसर पर सुगम खेल उत्सव के अंतर्गत विभिन्न खेल गतिविधियां आयोजित की गई। जिसमें चम्मच दौड़, जलेबी दौड़, पिट्टू, कुर्सी दौड़, डीप बाल जैसे खेल आयोजित किए गए। आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांग मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। सुगम खेल उत्सव कार्यक्रम में सभी विजेता प्रतिभागियों को मेडल और पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम में दिव्यांग मतदाताओं ने 17 नवंबर को अनिवार्य रूप से मतदान करने का संकल्प लिया। सुगम खेल उत्सव कार्यक्रम में डीप बॉल प्रतियोगिता में हरिओम यादव प्रथम, अमित नंदा द्वितीय और इंद्र कुमार तृतीय स्थान प्राप्त किया। कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता में मुस्कान यादव प्रथम, सुनीता उपाध्याय द्वितीय और आदित्य ताम्रकार तृतीय स्थान पर रहे। जलेबी दौड़ प्रतियोगिता में अमित नंदा प्रथम, नीलक्षी श्रीवास द्वितीय और दीपाली श्रीवास्तव तृतीय स्थान पर रहे। चम्मच दौड़ प्रतियोगिता में निखिल ठाकुर प्रथम, विदेही सारथी द्वितीय, सागर रघुवंशी और लकी झरिया को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। पिट्टू प्रतियोगिता में पुष्प लता कुशराम प्रथम, हर्ष यादव द्वितीय और राजू मेहरा तृतीय स्थान पर रहे। सुगम खेल उत्सव के आकर्षक कार्यक्रम में स्वीप टीम के डिप्टी डायरेक्टर मधु अली, सहायक संचालक रोहित बड़कुल प्राचार्य हाईस्कूल बिंझिया मुकेश पांडे की सहभागिता रही। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पीटीआई डॉक्टर आकाश खत्री, श्रेयांश मिश्रा, त्रिलोक डोंगरे, करुणा मर्सकोले, अरविंद पटले, मिनी सिंह, गौरव सिंधिया और शेख इरफान का विशेष योगदान रहा।

बिना पूर्व प्रमाणन विज्ञापन का प्रसारण करने पर स्थिति स्पष्ट करें
मंडला 12 अक्टूबर 2023
जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा पाया गया कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के सोशल मीडिया में 10 अक्टूबर 2023 को मंडला गोंडवाना के नाम की फेसबुक आईडी से मंडला गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, फोटो/वीडियो में देवेन्द्र मरावी भोई निवास विधानसभा क्षेत्र क्रं. 106 प्रकाशित/शेयर है। उन्होने जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी के बगैर पूर्व प्रमाणन बिना विज्ञापन/शेयर किया है। जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। रिटर्निंग ऑफीसर विधानसभा क्षेत्र निवास क्रं. 106 ने पत्र जारी कर देवेन्द्र मरावी से इस संबंध में अपना जवाब मय प्रमाण पत्र प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी (जिला पंचायत कार्यालय कक्ष क्रं. 3) में प्रस्तुत करने को कहा है। अन्यथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77, 123(6) तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 171 (एच) एवं 188 के तहत आवश्यक कार्यवाही करते हुए विज्ञापन में किए गए व्यय की राशि आपके निर्वाचन व्यय लेखा में जोड़ा जाएगा।

निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर ग्राम पंचायत सचिव को नोटिस जारी
मंडला 12 अक्टूबर 2023
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने श्यामलाल वरकड़े सचिव ग्राम पंचायत पिपरिया, तहसील निवास को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने जारी नोटिस में बताया कि प्राथमिक शाला भवन पिपरिया के निरीक्षण के दौरान शाला में अव्यवस्थाएं पाई गई। समुचित प्रकाश का प्रबंध नहीं पाया गया और खिड़कियां टूटी हालत में थी। पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय भी बंद अवस्था में पाए गए। उल्लेखनीय है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदान कार्य संपन्न कराने के लिए प्राथमिक शाला भवन पिपरिया को मतदान केन्द्र बनाया गया है। मतदान केन्द्र में उक्त अव्यवस्थाएं पाया जाना सचिव ग्राम पंचायत के कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही व उदासीनता का धोतक होने के साथ-साथ अति महत्वपूर्ण कार्य के प्रति गैर जिम्मेदारी को प्रकट करता है। सचिव ग्राम पंचायत पिपरिया का यह कृत्य मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 के उपनियम 1, 2, 3 के विपरीत होने से दंडनीय कृत्य है। उक्त कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अंतर्गत भी दंडनीय है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने सचिव ग्राम पंचायत पिपरिया को नोटिस जारी कर कहा है कि 13 अक्टूबर को समक्ष में उपस्थित होकर लिखित में कारण स्पष्ट करें कि क्यों न उक्त लापरवाही के लिए आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाए। नियत समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में आपके विरूद्ध नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लिया जाएगा।

शिक्षक फिरोज खान प्राथमिक शाला जुनवानी निलंबित
मंडला 12 अक्टूबर 2023
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने फिरोज खान शिक्षक प्राथमिक शाला जुनवानी (खुर्सीपार) विकासखंड मंडला को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षक फिरोज खान द्वारा 6 अक्टूबर 2023 को मोंटफोर्ट स्कूल में आयोजित निर्वाचन प्रशिक्षण कार्यक्रम में नशीले पदार्थ का सेवन करना पाया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस प्रकार के कृत्य को गंभीरता से लेते हुए उनके विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की है।

रिटर्निंग ऑफीसर बिछिया ने अली एडवरटाईजिंग मंडला को नोटिस जारी किया
मंडला 12 अक्टूबर 2023
रिटर्निंग ऑफिसर बिछिया 105 ने ग्राम रामनगर में 12 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम के दौरान व्हीएसटी रिपोर्ट एवं वीडियो रिकॉर्ड से संज्ञान में आया है कि कार्यक्रम स्थल के आसपास लगे अनेक पोस्टरों में मुद्रक/प्रकाशक का नाम मुद्रित नहीं होने के कारण अली एडवरटाईजिंग मंडला, जिला मंडला को नोटिस जारी किया है। उन्होंने जारी आदेश में बताया कि चुनाव प्रचार-प्रसार कार्य हेतु कराए जाने वाले पंपलेट, पोस्टर आदि पर मुद्रक का नाम मुद्रित होना अनिवार्य किया गया है। उल्लंघन पाए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क में पोस्टर, बैनर, पंपलेट, हेंडबिल आदि में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम मुद्रित होना अनिवार्य किया गया है। अन्यथा की दशा में 6 माह का कारावास या 2 हजार रूपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित करना प्रावधानित है। रिटर्निंग ऑफिसर ने इस संबंध में जवाब अनुविभागीय कार्यालय बिछिया में 13 अक्टूबर को सायंकाल 8 बजे उपस्थित होकर प्रस्तुत करने कहा है। नियत समय अवधि में जवाब प्राप्त न होने की दशा में निषेधाज्ञा आदेश एवं 127 क लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में एकपक्षीय निर्णय लिया जाएगा।

सम्पत्ति विरूपण में लापरवाही पर सीईओ, बीईओ एवं प्राचार्य सहित संबंधितों को कारण बताओ नोटिस
मंडला 12 अक्टूबर 2023
कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना ने गुरूवार को मण्डला एवं निवास विकासखण्ड के विभिन्न ग्रामों का भ्रमण किया। इस दौरान शासकीय भवनों में सम्पति विरूपण के कार्य में लापरवाही पाये जाने पर उन्होंने सीईओ, बीईओ एवं प्राचार्य सहित संबंधितों को नोटिस जारी किया है।
जानकारी के अनुसार माध्यमिक शाला तिंदनी में सम्पति विरूपण के कार्य में लापरवाही पाये जाने पर कलेक्टर ने मण्डला के जनपद सीइओ, मण्डला बीईओ, संबंधित प्रधानाध्यापक, संबंधित पटवारी, सचिव एवं जीआरएस को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। उन्नत प्राथमिक शाला केशर टोला सागर में सम्पति विरूपण के कार्य में लापरवाही पाये जाने पर कलेक्टर ने बीईओ मण्डला, संबंधित प्रधानाध्यापक, पटवारी एवं सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसी प्रकार शासकीय कन्या शाला निवास में सम्पत्ति विरूपण कार्य में लापरवाही पर बीईओ निवास, संबंधित प्राचार्य, नगर पालिका अधिकारी निवास एवं संबंधित बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

मंडला 12 अक्टूबर 2023
विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत सेक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण रानी दुर्गावती शासकीय स्नातकोत्तर मण्डला में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने कहा कि निर्वाचन कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में सेक्टर अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्हें मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया की बेहतर जानकारी होना आवश्यक है। कलेक्टर ने कहा कि नियुक्त किये गये सभी सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें। अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स डॉ. टीपी मिश्रा, डॉ. श्रीकांत श्रीवास्तव, डॉ. डीके रोहितास द्वारा मॉकपोल, मतदान प्रक्रिया, टेंडर वोट, चैलेंज वोट, टेस्ट वोट, टेगिंग, इव्हीएम का संचालन, रिपोर्टिंग आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर सहायक कलेक्टर रवि कुमार सिहाग सहित संबंधित उपस्थित रहे।

पुलिस बल को ठहराने के लिए विभिन्न भवनों को अधिग्रहण करने के आदेश जारी
मंडला 12 अक्टूबर 2023
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र कुमार सिंह ने विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए बाहर जिले से प्राप्त पुलिस बल को ठहरने के लिए विभिन्न भवनों को अधिग्रहित किया है। जिसमें थाना मंडला अंतर्गत मुन्नी बाई धर्मशाला, सत्कार शैलीब्रेशन, दादी की बगिया, साईं कृपा बारात घर, आर्शीवाद पैलेस, महेश्वरी होटल, पटेल मंगलभवन, बुधवारी सामुदायिक भवन, निषादराज मंगलभवन, वृंदावन गार्डन, जैन धर्मशाला, गीता रेसीडेंसी मंडला, राजपूत मंगलभवन, बीआरसी भवन, कबीर चौक मंगलभवन, शिक्षक सदन मंडला, बालाजी आरडी कॉलेज, पॉलीटेक्निक कॉलेज, हॉस्टल नंबर 4 एवं चुटका परियोजना नवनिर्मित भवन को अधिग्रहण किया गया है। थाना महाराजपुर के अंतर्गत पवार धर्मशाला, श्री नर्मदा धर्मशाला, साहू धर्मशाला, किरार धर्मशाला, आदिवासी धर्मशाला, कतिया समाज धर्मशाला, सामुदायिक भवन नगरपालिका, कुंभकर धर्मशाला, ब्राम्हण समाज धर्मशाला, परिक्रमावासी भवन, धनगर धर्मशाला, नर्मदा धर्मशाला, परिक्रमा धर्मशाला। थाना बिछिया के अंतर्गत आईटीआई छात्रावास एवं आईटीआई ट्रेनिंग सेंटर। थाना मवई के अंतर्गत महाविद्यालय मवई। थाना नैनपुर के अंतर्गत मंगलभवन रेलवे, जयसवाल धर्मशाला, साहू धर्मशाला, गुलाब पैलेश, सिंधी धर्मशाला और वेदांत होटल। थाना टिकरिया के अंतर्गत मंगलभवन नारायणगंज, पंचायत भवन ग्राम पड़रिया। थाना बीजाडांडी के अंतर्गत बीआरसी भवन बीजाडांडी, थाना निवास के अंतर्गत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था छात्रावास निवास और थाना मोतीनाला के अंतर्गत पुराना स्कूल भवन को अधिग्रहित किया गया है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अंतर्गत उक्त कार्यवाही की है।

