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मतदान दलों से बेहतर समन्वय रखें सेक्टर अधिकारी – डॉ. सिडाना
समीक्षा बैठक में कलेक्टर के निर्देश
मंडला 14 नवम्बर 2023
सेक्टर अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने कहा कि निर्वाचन में सेक्टर अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सभी सेक्टर अधिकारी अपने मतदान दलों से बेहतर समन्वय रखें। सामग्री वितरण स्थल पर निर्धारित समय पर मतदान दलों के सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। पॉलीटेक्निक सभाकक्ष में संपन्न हुई इस बैठक में सहायक कलेक्टर रवि कुमार सिहाग, संयुक्त कलेक्टर सीएल वर्मा सहित संबंधित उपस्थित रहे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी सेक्टर अधिकारी मतदान दलों को प्रदाय की गई सामग्री का मिलान कराने के उपरांत निर्धारित बस में बैठाकर उन्हें मतदान केन्द्रों के लिए रवाना करें। मतदान दलों के सकुशल पहुंचने पर ओके रिपोर्ट भेजें। कलेक्टर ने कहा कि मतदान दिवस 17 नवम्बर को मतदान से पूर्व सभी मतदान केन्द्रों में मॉकपोल एवं सीआरसी की कार्यवाही सुनिश्चित कराएं तथा निर्धारित समय पर मतदान प्रारंभ कराएं। सभी रिपोर्ट समय पर भेजना सेक्टर अधिकारियों की जिम्मेदारी है। समय-समय पर मतदान प्रतिशत तथा मतदान समाप्ति समय के पूर्व की जाने वाली नियमानुसार कार्यवाही की रिपोर्ट भी कम्यूनिकेशन टीम को उपलब्ध कराएं। सभी सेक्टर अधिकारी अपने मतदान केन्द्रों की उपलब्ध व्यवस्थाओं के संबंध में सभी ज़रूरी जानकारी प्राप्त करें। कलेक्टर ने सीसीटीव्ही, वेबकास्टिंग तथा वाहनों की उपलब्धता के संबंध में भी चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए।

विधानसभा आम निर्वाचन-2023
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आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर उन्हें तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाएं
कम्यूनिकेशन टीम की बैठक संपन्न
मंडला 14 नवम्बर 2023
विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के अंतर्गत गठित कम्यूनिकेशन टीम की बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने कहा कि निर्वाचन में सूचनाओं का अत्यधिक महत्व होता है। सही एवं आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर उन्हें तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाना कम्यूनिकेशन टीम की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मतदान सामग्री वितरण, मतदान दलों की रवानगी, दलों का मतदान केन्द्रों में पहुंचने, मॉकपोल, मतदान का प्रतिशत सहित अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सेक्टर अधिकारी तथा मतदान दल के बीच कम्यूनिकेशन टीम एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 16 नवंबर को सामग्री वितरण, दलों की रवानगी तथा मतदान दलों का मतदान केन्द्रों में पहुंचने के साथ-साथ मतदान दलों के लिए व्यवस्थाओं से संबंधित जानकारियां प्राप्त की जाएंगी। इसी प्रकार मतदान दिवस 17 नवंबर को मॉकपोल, सीआरसी, मतदान प्रारंभ, समय-समय पर मतदान प्रतिशत तथा मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय तक परिसर में उपस्थित मतदाताओं को पर्ची प्रदान की गई आदि की जानकारी देनी होगी। साथ ही मतदान उपरांत मतदान दलों की रवानगी तथा सामग्री वापसी की जानकारी भी कम्यूनिकेशन टीम को एकत्र करनी होगी। कलेक्टर ने कहा कि कम्यूनिकेशन टीम के सभी सदस्य सौंपे गए दायित्वों का बेहतर निर्वहन करें तथा निर्वाचन कार्य की गोपनीयता बनाए रखें। जिला योजना भवन में संपन्न हुई इस बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कूमट, अपर कलेक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र कुमार सिंह, सहायक कलेक्टर रवि कुमार सिहाग, संयुक्त कलेक्टर अरविंद सिंह, सीएल वर्मा, हुनेन्द्र घोरमारे, उपसंचालक कृषि मधु अली सहित संबंधित उपस्थित रहे।

विधानसभा आम निर्वाचन-2023
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली नोडल अधिकारियों की बैठक
मंडला 14 नवम्बर 2023
विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के अंतर्गत नोडल अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने निर्देशित किया कि सभी नोडल अधिकारी सौंपे गए दायित्वों का गंभीरतापूर्वक पालन करें। निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की गलती के लिए कोई स्थान नहीं है। नियुक्त अधिकारी निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अध्ययन करें तथा निर्वाचन के प्रोटोकॉल के अनुरूप सभी कार्यवाहियां निर्धारित समय-सीमा में संपादित करें। जिला योजना भवन में संपन्न हुई इस बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कूमट, अपर कलेक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र कुमार सिंह, समस्त रिटर्निंग ऑफिसर सहित संबंधित उपस्थित रहे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया कि सामग्री वितरण एवं वापसी के लिए निर्धारित पॉलीटेक्निक कॉलेज परिसर में सभी व्यवस्थाएँ जल्द पूर्ण करें। आवश्यक संकेतक लगाएं। परिसर में विद्युत की पर्याप्त व्यवस्था रखें। इसी प्रकार भोजन स्थल, पार्किंग स्थल सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के साथ-साथ विधानसभावार भी पेयजल की व्यवस्था रखें। मतदान दलों के लिए भोजन पैकेट बस में प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने खाना की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। वाहनों की उपलब्धता तथा उनमें जीपीएस लगाए जाने की कार्यवाही जल्द पूर्ण करें। बैठक में कलेक्टर ने स्वास्थ्य सुविधा, मानदेय वितरण, सीलिंग, टेबुलेशन, मद्य निषेध, पार्किंग, वेलफेयर मैनेजमेंट, परिचय पत्र, स्ट्राँग रूम, पोस्टल बैलेट, लॉयन ऑर्डर, मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मीडिया मॉनिटरिंग आदि के संबंध में की गई तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।

विधानसभा आम निर्वाचन-2023
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15 की शाम 6 बजे से ध्वनि विस्तारक यंत्रों से चुनाव प्रचार होगा बंद
केवल घर-घर दी जा सकेगी दस्तक
मंडला 14 नवम्बर 2023
विधानसभा निर्वाचन का ध्वनि विस्तारक यंत्रों से चुनावी प्रचार प्रसार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व बुधवार 15 नवम्बर की शाम 6 बजे से बंद होगा। इस अवधि के बाद चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार या राजनैतिक दल अपने चुनावी प्रचार के लिए न तो जुलूस एवं आम सभायें आयोजित कर सकेंगे और न ही लाउड स्पीकर का उपयोग कर सकेंगे। इन 48 घंटों के दौरान उम्मीदवार केवल घर-घर जाकर ही मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतदान के बंद होने के ठीक पूर्व के 48 घंटों के दौरान सार्वजनिक सभाओं, लाउड स्पीकर और जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। इस कालावधि के दौरान उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन के संबंध में कोई जूलूस एवं सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी और न ही इस तरह की किसी सभा या जुलूस में वो शामिल हो सकेगा अथवा संबोधित कर सकेगा। चल चित्र-यंत्र टेलीविजन या अन्य इसी प्रकार के यंत्र या उपकरणों के माध्यम से भी निर्वाचन संबंधी मामले का जनसाधारण को प्रदर्शन इस दौरान प्रतिबंधित रहेगा।
निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदान समाप्त होने के पूर्व के 48 घंटों के दौरान उम्मीदवारों या राजनैतिक दलों द्वारा जनसाधारण को आकर्षित करने की दृष्टि से किसी संगीत गोष्ठी, नाट्यअभिनय या अन्य मनोरंजन आमोद-प्रमोद का आयोजन करके अथवा आयोजन की व्यवस्था करके निर्वाचन संबंधी मामले का प्रचार नहीं किया जा सकेगा। आयोग ने चेतावनी भी दी है कि यदि इन प्रतिबंधों का उल्लंघन किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जायेगी और उसे दो वर्ष के कारावास या जुर्माने की अथवा दोनों की सजा से एक साथ दण्डित किया जा सकेगा।
55 मतदान केन्द्रों में आज 3 बजे से बंद होगा चुनाव प्रचार
मंडला जिले के 55 मतदान केन्द्रों में 15 नवंबर 2023 की शाम 3 बजे से चुनाव प्रचार-प्रसार बंद हो जाएगा। इनमें बिछिया विधानसभा के 47 मतदान केन्द्र तथा मंडला विधानसभा के 8 मतदान केन्द्र सम्मिलित हैं। जानकारी के अनुसार जिन मतदान केन्द्रों में आज शाम 3 बजे से चुनाव प्रचार बंद होगा उनमें विधानसभा क्षेत्र बिछिया के मतदान केन्द्र क्रमांक 118, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 144, 145, 193, 198, 200, 201, 202, 204, 251, 262, 263, 264, 265, 268, 271, 272, 273, 274, 276, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 291, 292, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 एवं 304 इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र मण्डला के मतदान केन्द्र क्रमांक 65, 66, 67, 69, 70, 107, 108, 130 शामिल हैं।

विधानसभा आम निर्वाचन-2023
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राजनैतिक सभा, बैठक, रैली, जुलूस आदि का आयोजन पूर्णतः निषिद्ध
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
मंडला 14 नवम्बर 2023
मंडला जिले की राजस्व सीमा में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से जिला दंडाधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना द्वारा 9 अक्टूबर 2023 को धारा 144 के तहत लागू प्रावधानों के अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए गए हैं। जानकारी के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए 17 नवंबर 2023 को मतदान सम्पन्न होना है। अतः मतदान के पूर्व किसी भी अनैतिक, अवैधानिक, संदिग्ध, अनुचित गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाकर लोक परिशांति बनाए रखने एवं मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया को निर्विघ्न एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिले की राजस्व सीमा के भीतर सामान्य मतदान केन्द्रों के लिए 15 नवंबर 2023 को शाम 6 बजे से दिनांक 17 नवंबर 2023 को शाम 6 बजे तक और विधानसभा क्षेत्र 105- बिछिया (अजजा) केन्द्र क्रमांक- 118, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 144, 145, 193, 198, 200, 201, 202, 204, 251, 262, 263, 264, 265, 268, 271, 272, 273, 274, 276, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 291, 292, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 एवं 304 (कुल 47 मत केन्द्र) तथा विधानसभा क्षेत्र 107- मण्डला (अजजा) के चिन्हित मतदान केन्द्र क्रमांक 65, 66, 67, 69, 70, 107, 108, 130 (कुल 08 मत केन्द्र) के लिए 15 नवंबर 2023 को अपरान्ह 3 बजे से 17 नवंबर 2023 को अपरान्ह 3 बजे तक की अवधि के लिए, यह अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार इस आदेश की अवधि के दौरान राजनैतिक सभा, बैठक, रैली, जुलूस आदि का आयोजन पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का जमाव अथवा समूह बनाकर चलना प्रतिबंधित रहेगा, किन्तु अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले घर-घर जनसंपर्क कार्यक्रम, निजी वैवाहिक, पारिवारिक कार्यक्रम इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। ऐसे व्यक्ति, जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उक्त अवधि प्रारंभ होते ही निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देंगे। प्रचार अभियान अवधि के समापन उपरांत अभ्यर्थी, राजनैतिक दल द्वारा बाहर से लाये गये कार्यकर्ताओं की उपस्थिति भी वर्जित रहेगी। उक्त अवधि में कल्याण मण्डपों, सामुदायिक भवनों, लॉज, अतिथिगृह के संचालकों द्वारा आगंतुकों का रजिस्टर संधारित किया जावेगा तथा मतदान केन्द्र में बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी सत्यापन हेतु स्थानीय पुलिस थाना से साझा की जाएगी। उपरोक्त अवधि में किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल को किसी चिकित्सालय, शैक्षणिक संस्थानों, मतदान केन्द्रों से 200 मीटर के दायरे में दल, अभ्यर्थी का कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। उक्त अवधि में प्रिंट मीडिया में राजनैतिक विज्ञापन हेतु संबंधित अभ्यर्थी, राजनैतिक दल, अन्य व्यक्तियों को कम से कम दो दिवस पूर्व आवेदन कर विज्ञापन का पूर्व – प्रमाणन (Precertification) कराना आवश्यक होगा। उल्लंघन पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान 1860 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जा सकेगी। इस आदेश के जारी होते ही प्रचार प्रयोजन हेतु जारी समस्त वाहनों की अनुमतियाँ स्वतः निरस्त हो जाएंगी तथा मतदान दिवस के लिए अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता, कार्यकर्ता के लिए अधिकतम 03 वाहनों की अनुमति पृथक से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार प्राप्त की गई अनुमति के सभी तीनों वाहनों की विंड स्क्रीन पर मूल परमिट चस्पा करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों को किसी भी प्रकार के वाहनों से मतदाताओं के परिवहन की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करते पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 133 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (5) के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। मतदान केन्द्र से 100 मीटर के दायरे में किसी भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी के प्रचार से संबंधित झण्डे, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स इत्यादि लगाना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। मतदान केन्द्र पर तैनात किए जाने वाले सुरक्षा बल को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति, अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के पदाधिकारियों को मतदान केन्द्र से 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर जाना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। उक्त अवधि में किसी भी समय आयोजित किसी भी ओपिनियन पोल का कोई भी परिणाम, किसी भी तरीके से प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रकाशित प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जाएगा। उक्त अवधि में इलेक्ट्रानिक मीडिया सोशल मीडिया जैसे- वाट्सऐप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम से मैसेज, पिक्चर, आडियो, वीडियो के माध्यम से चुनाव प्रचार-प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा इन माध्यमों से फेक न्यूज, भ्रमात्मक जानकारी फैलाना पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध साइबर क्राइम (इन्फार्मेशन टेक्नॉलाजी एक्ट, 2000) की धारा- 66 ए एवं भारतीय दण्ड विधान 1860 के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जा सकेगी। मतदाताओं पर अनुचित दबाव बनाने, भय पैदा करने, प्रलोभन स्वरूप विभिन्न वस्तुएं, नकद धनराशि बांटने, पारितोषिक देने, निर्वाचन में असम्यक असर डालने वाले कृत्य सभी राजनैतिक दलो, अभ्यर्थियों, अन्य व्यक्तियों के लिए पूर्णतः वर्जित रहेंगे। उल्लंघन पाये जाने पर भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 171- की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी। मतदान केन्द्र में कर्तव्यारूढ अधिकारियों, कार्मिकों एवं सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त अधिकारियों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल के प्रतिनिधि को मतदान केन्द्र में मोबाईल फोन, सेलुलर फोन, अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस लेकर प्रवेश करना पूर्णतः वर्जित रहेगा तथा अभ्यर्थी, राजनैतिक दलों द्वारा आम मतदाता की सुविधा हेतु अपने स्तर से वितरित कराई जाने वाली मतदाता पर्चियां सादे एवं सफेद कागज में मुद्रित कराई जावेंगी तथा इन पर्चियों पर अभ्यर्थी, राजनैतिक दल का नाम एवं चुनाव चिन्ह मुद्रित कराना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

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मतदान दिवस 17 नवम्बर को सवैतनिक अवकाश घोषित
मंडला 14 नवम्बर 2023
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निजी औधोगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों के ऐसे नियोजित कामगार जो मध्यप्रदेश राज्य के मतदाता हैं, उन्हें मतदान हेतु नियत मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश की पात्रता होगी। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंडला द्वारा मतदान दिवस 17 नवंबर को जिले के निजी औधोगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों में नियोजित कामगारों को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया गया है।

विधानसभा आम निर्वाचन-2023
503.68 लीटर शराब जब्त
मंडला 14 नवंबर 2023
विधानसभा निर्वाचन 2023 से संबंधित सी-विजिल मोबाईल ऐप के इलेक्शन सीजर मैनेंजमेंट सिस्टम (ईएसएमएस) द्वारा आबकारी विभाग एवं एएसएसटी टीम के माध्यम से आज 503.68 लीटर शराब जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 55 हजार 790 रूपए है। जिला कॉन्टेक्ट सेल के एनजीआरएस पोर्टल के माध्यम से भी अब तक 173 शिकायत दर्ज की गई हैं जिनका निराकरण भी कर दिया गया है। इस तरह जिले के चारों तरफ चैकपोस्ट के माध्यम से एफएसटी एवं एसएसटी टीम द्वारा सतत निरीक्षण/निगरानी का कार्य किया जा रहा है।

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गांव-गांव पहुंच रहा मतदाता जागरूकता रथ
मंडला 14 नवंबर 2023
विधानसभा आम निर्वाचन-2023 में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता रथ जिले से रवाना किया गया है। रथ के जरिए जिले के सभी अंचलों में मतदाताओं को 17 नवंबर को मतदान केन्द्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मंगलवार को भी जागरूकता रथ बिछिया के मंगली, मोतीनाला, घुटास, मुरकुटा, कुड़ैला, घोंटाबाजार, भाड़ा, नैझर, खोड़ाखुदरा तथा घुघरी में लोगों के बीच पहुंचकर मतदाता जागरूकता गीत एवं अन्य माध्यमों के जरिए मतदान के लिए प्रेरित किया गया। इसी प्रकार निवास विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मोहगांव बस्ती में अलग-अलग वार्डों में जाकर लोगों से नैतिक मतदान की अपील की गई।

