मंडला 18 जून 2024
केन्द्रीय संचार ब्यूरो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय मंडला द्वारा शासकीय हाईस्कूल बकोरी में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से संबंधित नए कानून पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक-शिक्षिकाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
इकाई प्रमुख एस.के. साहू ने कहा कि नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के 25 दिसम्बर 2023 को कानून बनने के साथ ही भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक नए युग की शुरुआत हुई है ये कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे। नए अपराधिक कानून दंड केन्द्रित नहीं बल्कि न्याय केन्द्रित हैं। इनके तहत समय पर न्याय, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, भगोड़े अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, फॉरेंसिक को बढ़ावा, संगठित अपराध, पीड़ित केन्द्रित कानून, गवाहों की सुरक्षा, न्याय व्यवस्था में तेजी, आतंकवाद की परिभाषा, राजद्रोह को निरस्त करना एवं देशद्रोह की परिभाषा आदि को परिभाषित किया गया है।
