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पहचान हेतु मुख्य रूप से आधार का उपयोग करने के निर्देश

मंडला 25 जून 2024

श्रम पदाधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य शासन द्वारा समस्त विभागों को राज्य प्रायोजित डीबीटी योजनाओं में हितग्राहियों की पहचान हेतु मुख्य रूप से आधार का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। मंडल द्वारा संचालित समस्त योजनाओं में पारदर्शिता हेतु निर्माण श्रमिक पंजीयन तथा योजनाओं के आवेदन के समय ईकेवाईसी तथा योजनाओं अंतर्गत हितलाभ वितरण आधार आधारित भुगतान प्रक्रिया के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है।

उक्त व्यवस्था अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक/हितग्राही की आधार ईकेवाईसी कराए जाने के पश्चात् ही किसी भी योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। पंजीकृत श्रमिक/हितग्राही के बैंक खाते का आधार से लिंक होना अनिवार्य है। हितग्राही को योजना अंतर्गत सहायता राशि का भुगतान आपके द्वारा ईपीओ जारी कर डिजीटल साईन के पश्चात् हितग्राही के आधार लिंक बैंक खाते में ही प्राप्त होगा।

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