मंडला 10 अगस्त 2024
अधीक्षण अभियंता (संचा./संधा.) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. मण्डला ने बताया कि आऊटसोर्स कर्मचारी अंकित मरावी की घातक विद्युत दुर्घटना के संबंध में यह अवगत कराया जाता है कि उक्त दुर्घटना में अपने कार्यों के संपादन में लापरवाही वरतने के कारण पदमी मुख्यालय के लाईनमेन ज्ञान सिंह वरकडे को प्राथमिक दृष्टि में दोषी मानते हुये तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। घटना की विस्तृत जांच कराई जा रही है कि किन कारणों से उक्त कर्मी की घातक विद्युतीय दुर्घटना घटित हुई। इस संबंध में विभाग द्वारा जानकारी देते हुये बताया गया कि आज ही मृतक के परिजनों को विभागीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये चार लाख का प्रकरण तैयार कर लिया गया है एवं स्वीकृत पश्चात् आगामी एक सप्ताह में मृतक के परिवारजनों को यह राशि प्रदान की जावेगी। इसके साथ ही आऊट सोर्स सेवा प्रदाता कंपनी को भी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराकर बीमा की राशि लगभग पांच लाख दिलवाये जाने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बीमा के अलावा मृतक के परिवार के एक सदस्य को पेंशन का लाभ भी मिलेगा जिसकी कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही विभाग द्वारा मैदानी अमले को लाईनों के रख-रखाव एवं कार्य के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन एवं सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करते हुये कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
