Reva India News
ब्रेकिंग न्यूज़मंडला हमारा जिला

धान उपार्जन हेतु किसानों का पंजीयन 14 अक्टूबर तक होगा

मंडला 10 अक्टूबर 2024

जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु किसान पंजीयन बायोमेट्रिक सत्यापन/ओटीपी के माध्यम से कराने की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत मृत कृषक, ट्रस्ट एवं धार्मिक संस्थान की भूमि, आधार विहीन कृषक एवं वृद्ध शारीरिक रूप से असक्षम कृषक जिनके बायोमेट्रिक सत्यापन सम्भव नहीं है, के पंजीयन में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) मण्डला में पंजीयन कराने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि मृत कृषक जिसकी भूमि का नामांतरण लंबित ऐसे कृषक जिनकी मृत्यु के उपरांत भूमि का नामांतरण नहीं हो पाया है, के संबंध में कृषक का नाम, प्रमाण पत्र में दर्ज मृत्यु दिनांक, भूमि नामांतरण के लिए प्रस्तुत आवेदन दिनांक, नामांतरण प्रकरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी उपार्जन पोर्टल के लिए उपलब्ध करानी होगी। साथ ही मृत कृषक के परिवार के उत्तधिकारी सदस्यों की सहमति के लिए पत्र के आधार पर एक व्यक्ति को ही नॉमिनी के रूप में दर्ज किया जाना होगा। नॉमिनी का समग्र सदस्य आईडी, आधार नंबर, आधार से लिंक मोबाईल नंबर आधार अर्थटिकेशन उपरांत (ओटीपी व बायोमेट्रिक) पंजीयन किया जाएगा। मृत कृषक के रकबे पर बोई गई फसल विक्रय की राशि का भुगतान सहमति पत्र के आधार पर नॉमिनी के आधार से लिंक बैंक खाते में ही भुगतान किया जाएगा। ट्रस्ट एवं धार्मिक संस्थानों की भूमि का पंजीयन ट्रस्ट एवं धार्मिक संस्थान की भूमि पर फसल बुवाई हेतु अधिकृत व्यक्ति को जारी प्राधिकार पत्र को प्रति प्रस्तुत करना होगी एवं प्राधिकार पत्र में उल्लेखित नाम से पंजीयन किया जा सकेगा एवं उस अधिकृत व्यक्ति (नॉमिनी) का नाम, पता एवं मोबाईल का उल्लेख आवश्यक होगा। उक्त नॉमिनी का समग्र सदस्य आईडी, आधार नंबर, आधार से लिंक मोबाईल नंबर आधार अथेंटिकेशन उपरांत पंजीयन किया जाएगा। ट्रस्ट एवं धार्मिक संस्थान द्वारा रकबे पर बोई गई फसल विक्रय की राशि का भुगतान नॉमिनी के आधार लिंक बैंक खाते में ही किया जाएगा। ट्रस्ट एवं धार्मिक संस्थान का पंजीयन खसरे में दर्ज भूमि के बोए गए रकबे एवं फसल के आधार पर पंजीयन किया जाएगा। शारीरिक रूप से असक्षम एवं वृद्ध कृषक के लिए ऐसे शारीरिक रूप से असक्षम एवं वृद्ध कृषक जिनके फिंगर प्रिन्ट स्पष्ट न होने से आधार डाटाबेस में मोबाईल नंबर अपडेशन एवं बायोमेट्रिक सत्यापन संभवन नहीं है, को परिवार के किसी सदस्य को नॉमिनी के रूप में नियुक्त करना होगा। उक्त नॉमिनी का समग्र सदस्य आईडी, आधार नंबर, आधार से लिंक मोबाईल नंबर आधार आथेंटिकेशन उपरांत पंजीयन किया जाएगा। किसान की भूमि के रकबे पर बोई गई फसले विक्रय की राशि का भुगतान उक्त नॉमिनी के आधार से लिंक बैंक खाते में ही भुगतान किया जाएगा। पंजीयन करने की व्यवस्था 14 अक्टूबर 2024 को 11 से 5 बजे तक शासकीय अवकाश को छोड़कर की गई है।

Related posts

साइबर फ्रॉड के संबंध में जागरूकता अभियान सहित “मद्द निषेध सप्ताह” के अंतर्गत “नशा न करने” की शपथ दिलाई गई

Reva India News

किल कोरोना-4 अभियान के तहत् घर-घर सर्वे जारी

Reva India News

रेवा इंडिया न्यूज़ मुख्य समाचार 16 सितम्बर

Reva India News

Leave a Comment