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महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न हेतु परिवाद समिति का गठन करने के निर्देश

मंडला 22 अक्टूबर 2024

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने बताया कि भोपाल संचालनालय के निर्देशानुसार महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा 4 के अनुसार ऐसा कार्यस्थल जहां 10 या 10 से अधिक कर्मी कार्यरत हैं। वहां आंतरिक समिति के गठन का प्रावधान हैं। जिले में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समस्त विभाग प्रमुख जिले के समस्त विभागीय अधिकारियों के नियंत्रणाधीन समस्त शासकीय, अशासकीय/प्राइवेट कार्यालयों जैसे मॉल, दुकान, बैंक, उद्योग में आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जावे। प्रत्येक कार्यालय में आंतरिक परिवाद समिति के सदस्यों के फोन नंबर सहित आदेश का डिस्पिले बोर्ड लगाया जावे। अधिनियम की धारा 21 अनुसार वार्षिक रिपोर्ट संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुत करें। अधिनियम की धारा 26 अनुसार यदि कार्यालय प्रमुख आंतरिक परिवाद समिति का गठन नहीं करता हैं, 50 हजार रूपए की राशि तक का जुर्माना जो दंडनीय प्रावधान है। समस्त शासकीय, अशासकीय/प्राइवेट कार्यालयों जैसे मॉल, दुकान, बैंक, उद्योग में आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जावे एवं उक्त गठन की जानकारी इस कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला पंचायत परिसर प्रथम तल मण्डला जिला मण्डला को दी जावे एवं अधिक जानकारी हेतु इस कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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