मंडला 24 अक्टूबर 2024
जिला आपूर्ति अधिकारी मंडला ने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नैनपुर के मार्गदर्शन में गठित निगरानी समिति के सदस्यों द्वारा मंगलवार को तहसील नैनपुर में राजस्व एवं खाद्य विभाग संयुक्त रूप से नायब तहसीलदार श्री धर्मराज तुरकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती वंदना थागले एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री आर.एस. वरकड़े के द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों की आकस्मिक जांच की गई।
इस दौरान सेम्पल में रेडमून कैफे एण्ड फैमिली रेस्टोरेंट से चीज एवं मसाले का नमूना पनीर का नमूना और प्रसादम रेस्टोरेंट समनापुर से पनीर का नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के तहत निरीक्षण कर नमूना संग्रहित कर समुचित कार्यवाही की गई। घरेलू गैस सिलेण्डर का प्रकरण में रेडमून कैफे एण्ड फैमिली रेस्टोरेंट से 2 नग घरेलू गैस सिलेण्डर, मिड डे ट्रीट रेस्टोरेंट समनापुर से 4 नग घरेलू गैस सिलेण्डर और 90 कैफे एण्ड रेस्टोरेंट से एक नग घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त किए गए। उक्त प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग पाये जाने का आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही कर प्रकरण दर्ज किया गया है।
