मंडला 13 नवंबर 2024
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार श्री एस.के.जोशी प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडला और जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रवीण कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में बुधवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लफरा में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर में श्री प्रवीण कुमार सिन्हा जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा उपस्थित बच्चों को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली और मौलिक अधिकारों के बारे में बताया। आयोजित शिविर में मोबाईल फोन के उपयोग और उसके दुरूपयोग तथा निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, नशा उन्मूलन योजना, सड़क सुरक्षा, घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी दी गई। संवैधानिक तथा विधिक अधिकारों के संबंध में भी बताया गया। उन्होंने शिविर को संबोधित करते हुए बताया कि विद्यार्थी जीवन में अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए लगातार अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने माता-पिता के परिश्रम के बारे में बताया कि वे अपका भविष्य संवारने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। माता-पिता को हर प्रकार की सुख-सुविधा प्रदान करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सभी नागरिकों को संविधान के मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।
