मंडला 30 नवंबर 2024
प्रशासक वन स्टॉप सेंटर मंडला ने बताया कि शुक्रवार को शा.उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय मण्डला में जिला प्रशासन की मंशा के अनुसार महिला एवं बाल विकास एवं पुलिस विभाग, जनसम्पर्क विभाग व उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कानूनी जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें शैक्षणिक संस्थान में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013, पॉक्सो (यौन अपराध से बच्चों का निवारण) अधिनियम 2012, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत विशेष अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यशाला अंतर्गत छात्र/छात्राओं एवं उपस्थित प्रतिभागियों को प्रशासक वन स्टॉप सेंटर मधुलिका उपाध्याय द्वारा जानकारी दी गई। साथ ही ऑडियो/वीडियो के तहत संक्षिप्त फिल्म बदलता परिवेश और आत्मबोध दिखाई गई।

जिसका छात्र/छात्राओं एवं उपस्थित प्रतिभागियों ने भरपूर आनंद लिया और उससे क्या सीख मिली यह भी बताया। इसके पश्चात भारत सरकार द्वारा जारी शी बॉक्स पोर्टल की भी जानकारी प्रशासक द्वारा दी गई। पुलिस विभाग उप निरीक्षक महिला थाना चंद्रवती मरावी द्वारा पॉक्सो एक्ट 2012 अंतर्गत जिले में नाबालिक बच्चों के साथ होने बाले यौन अपराध से बचाव व उनके निवारण हेतु जगह-जगह चाईल्ड हेल्पडेस्क बनाया गया है। साथ ही भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता एवं चाईल्ड हेल्पलाईन नं. 1098 के बारे में भी जागरूक किया गया। साक्षी पटवा केसवर्कर वन स्टॉप सेंटर द्वारा वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं को दी जाने वाली सहायताओं एवं महिला हेल्पलाईन 181, 112, के बारे में बताया। उक्त कार्यक्रम में हरिशंकर बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, स्कूल के शिक्षक अखिलेश उपाध्याय (केरियर काउन्सलर) एवं समस्त छात्र/छात्रायं उपस्थित रहे।

