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तम्बाखू नियंत्रण जागरूकता अभियान

मंडला 3 दिसंबर 2024

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर केसी सरोते के द्वारा जानकारी दी गई कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाखू उत्पादों के उपयोग पर नियत्रंण लगाने हेतु जिले में जागरूकता अभियान चलाया जायेगा एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जावेगी। कोटपा एक्ट के तहत जिले में टीम गठित की गई है। स्वास्थ्य विभाग से दंत चिकित्सक राष्ट्रीय तम्बाखू नियंत्रण कार्यक्रम हेतु नोडल अधिकारी रहेंगे। उपनिरीक्षक पुलिस विभाग खाद्य एवं औषधि निरीक्षक, उपसंचालक स्कूल शिक्षा विभाग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की टीम गठित की गई। टीम का मुख्य उद्देश्य सभी शैक्षणिक संस्थानों से 100 गज की दूरी के दायरे में तम्बाखू उत्पादों को बेचा नहीं जायेगा और कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जावेगी। अस्पताल, सार्वजनिक स्थानों जैसे रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, मंदिर, धर्मशालायें, हाट बाजार, मेला स्थलों में तम्बाखू उत्पादों के उपयोग प्रचार पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा एवं उल्लंघन करने वाले नागरिकों या व्यवसायी पर कोटपा एक्ट के तहत जुर्माना लगाया जायेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिला चिकित्सालय परिसर में नशीले पदार्थाें का सेवन एवं व्यसन युक्त तम्बाखू, गुटखा का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। इसी क्रम में चिन्हित व्यक्तियों पर कोटपा एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही की जावेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन एवं नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में गठित टीम के साथ जिले में तम्बाखू नियंत्रण/रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थानों पर कार्यवाही की जाएगी। इसी कार्यक्रम के तहत जिला चिकित्सालय परिसर गठित टीम डॉ. रानी मरावी राष्ट्रीय तम्बाखू नियंत्रण नोडल अधिकारी, डॉ. प्रशांत दुबे, दंत चिकित्सक, डॉ. शिवम पटैल दंत चिकित्सक, श्री अंकित मांझी सुपरवाइजर, कन्हैया बरमैया गार्ड एवं महिला गार्ड, श्री कृष्ण कुमार शुक्ला पुलिस चौकी मंडला। इनके द्वारा जिला चिकित्सालय में छापा मारकर 4 हजार रूपये तक की चालानी कार्यवाही की गई। अधिनियम के अंतर्गत धारा-4 में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध है। धारा-5 में तम्बाखू उत्पाद के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन उनके द्वारा प्रायोजन एवं प्रोत्साहन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निषेध है। धारा-6 में 18 वर्ष से कम आयु के अवस्यक व्यक्तियों के द्वारा तम्बाखू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है तथा धारा-7 में तम्बाखू उत्पादों पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

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