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खुले में मांस-मछली विक्रय पर चालानी कार्यवाही 6500 रूपए के चालान काटे गए

मंडला 21 फरवरी 2025

कलेक्टर के निर्देशानुसार नगर पालिका परिषद मंडला के द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करने पर बस स्टैंड, लालीपुर चौराहा एवं सुपर मार्केट मछली बाजार में खुले में मांस-मछली विक्रय करने पर चालानी कार्यवाही की गई जिसमें 6500 रूपये के चालान काटे गए। विक्रेताओं को मांस मछली को खुले में काटकर विक्रय ना करने, ढक्कर रखने और समस्त व्यापारियों को लाइसेंस बनवाने एवं नियमों का पालन करने की समझाईश दी गई। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मण्डला श्री विनोद कछवाहा के द्वारा लोगों से अपील की गई है कि बाजार जाते समय कपड़े के थैले का उपयोग करें। सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग न करें, नगर के सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलायें, नर्मदा तट में पूजा पाठ से निकली निर्माल्य सामग्री को नर्मदा के जल में विसर्जित न करें। स्वच्छ सर्वेक्षण में सहभागी बनें। घरों से निकलने वाला गीला एवं सूखा कचरा अलग-अलग डस्टबिन में रखकर नगर पालिका के डोर टू डोर कचरा वाहन में डालें।

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