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फेक न्यूज का प्रचार-प्रसार दंडनीय – अपर कलेक्टर जिला योजना भवन में मीडियाकर्मियों की बैठक आयोजित

मंडला, 10 मई 2025

जिला योजना भवन में मीडियाकर्मियों से चर्चा करते हुए अपर कलेक्टर श्री अरविंद सिंह ने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए कलेक्टर महोदय द्वारा फेक न्यूज के प्रचार-प्रसार करने वालों को दंडित किये जाने का आदेश जारी किया गया है। मीडिया के सभी साथियों से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की खबरों का प्रकाशन/प्रसारण बिना आधिकारिक सत्यापन के न कराएं। भ्रामक तथा अपुष्ट समाचारों के मीडिया अथवा सोशल मीडिया में प्रकाशन/प्रसारण के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडित किया जायेगा। अपर कलेक्टर ने समस्त मीडियाकर्मियों से अपील करते हुए कहा कि मीडिया प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी है, साथ ही वह जनसामान्य से सीधा जुड़ाव रखता है इसलिए मीडिया के हमारे साथियों की राष्ट्रहित में नैतिक जिम्मेदारी है कि इस महत्वपूर्ण समय में न सिर्फ सत्यापित समाचारों का प्रकाशन/प्रसारण करें वरन किसी भी प्रकार के भ्रामक संदेशों की जानकारी मिलने पर तत्काल जिला कंट्रोल रूम को सूचित कर शासन/प्रशासन का सहयोग करें। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री शिवकुमार वर्मा, एसडीएम घुघरी श्री हुनेन्द्र घोरमारे सहित जिले के वरिष्ठ मीडियाकर्मी उपस्थित रहे।

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