माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जिला मण्डला द्वारा आरोपी दुर्गा मीर्य पत्नी रोहित कुशराम, उम्र 25 वर्ष निवासी करौदाटोला भीमडोंगरी थाना मोतीनाला जिला मण्डला को धारा 302 भा.दं.सं. एवं एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)v में आजीवन कारावास एवं कुल 3000रू. अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, कि प्रार्थी जगदीश कुशराम ने थाना मोतीनाला में उपस्थित होकर इस आशय की सूचना दी की दिनांक 26.05.2019 के दोपहर 1 बजे के आस-पास की बात है यह सुनील कुशराम के घर पर बैठा था कि तभी उसके चाचा की लड़की मनीषा ने आकर बतायी कि अम्मा को गर्दन में चोट लगी है तब वह वहां से अपने घर पहुंचा, घर पहुंचकर देखा की अम्मा खाट पर लेटी थी गर्दन पर किसी धारदार हथियार से कटे जैसा निशान दिखाई दे रहा था। पूरी खाट पर व जमीन पर खून फैला हुआ था। उसने अम्मा से पूंछा कि यह सब किसने किया, तो अम्मा कुछ नहीं बोल पा रही थी। वहां पर गांव के काफी लोग भी आ गये थे। इसके बाद उसका भाई रोहित कुशराम, उसकी चाची मीराबाई कुशराम व भांजा उमेश मरावी बिछिया अस्पताल अम्मा को इलाज के लिए लेकर गये हैं। उसकी अम्मा रमोतिन बाई कुशराम को किसी अज्ञात आदमी ने जान से मारने के नियत से धारदार हथियार द्वारा वार करके गर्दन में चोट पहुंचायी है। सूचनाकर्ता के उक्त सूचना पर थाना मोतीनाला में मर्ग क्रमांक 0/19 पंजीबद्ध किया गया। थाना मोतीनाला द्वारा उक्त बिना नंबरी के आधार पर थाना मोतीनाला में मर्ग क्रमांक 12/19 पंजीबद्ध करते हुए अपराध क्रमांक 34/19 धारा 307 भा.दं.सं. का दिनांक 26.05.2019 को कायम किया जाकर प्रकरण में विवेचना प्रारंभ की गयी। मार्ग जांच के दौरान पीड़िता से पूंछतांछ की गयी कि किसने गर्दन में वार करके चोटें पहुंचाये हैं, जो पीड़िता कुछ बोल नहीं पा रही है, केवल ओठ हिला रही है और बड़बडाने जैसी आवाज आ रही है। परिजनों से पूंछताछ करने पर कुछ नहीं बता पाये। अभियुक्ता दुर्गा मौर्य के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध किया जाना प्रमाणित पाये जाने से उसके विरूद्ध अपराध क्रमांक 34/19 अंतर्गत धारा 302, 201 भा.दं.सं. एवं धारा 3(2)v एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जिला मण्डला के न्यायालय के द्वारा आरोपिया दुर्गा मौर्य पत्नी रोहित कुशराम, उम्र 25 वर्ष निवासी करौंदाटोला भीमडोंगरी थाना मोतीनाला जिला मण्डला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री एस.एस. ठाकुर के द्वारा की गई है।
