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जिला स्तरीय निरीक्षण समिति ने किया बालगृह का निरीक्षण बालगृह में निवासरत बच्चों के सर्वांगीण विकास और पुर्नवास के लिए दिए सुझाव  

मंडला 1 जुलाई 2025

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 54 एवं किशोर न्याय नियम 2016 की धारा 41 के तहत गठित जिला स्तरीय निरीक्षण समिति ने जिले में संचालित बालगृह का निरीक्षण किया। बाल कल्याण समिति, जिला मंडला के अध्यक्ष गजेन्द्र गुप्ता, सदस्य श्रीमती तृप्ति शुक्ला, श्री रंजीत कछवाहा, सुश्री शशि पटेल और श्री संतोष कुमार यादव, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती शालिनी तिवारी, सहायक संचालक श्री रोहित बड़कुल, संरक्षण अधिकारी श्री रितेश बघेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिनिधि डॉ. वाय.के. झारिया और श्री अर्जुन सिंह ने नियमानुसार निरीक्षण में शामिल रहे। इस दौरान पूर्व के निरीक्षण में दिए गए निर्देशों के पालन की समीक्षा भी की गई। समिति के सदस्यों ने बालगृह में निवासरत बच्चों के सर्वांगीण विकास और पुर्नवास के लिए बालगृह के प्रबंधन को नियमानुसार और मानवीय आधार पर प्राथमिकता से कार्य करने का सुझाव और निर्देश दिया।

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