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कृषक फसलों को जोखिम से बचाने करवाएं फसल बीमा

मंडला 5 जुलाई 2025

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ वर्ष 2025 अधिसूचित फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मण्डला श्री अश्वनी झारिया ने जिले के समस्त कृषकों एवं विशेषकर डिफाल्टर कृषकों से अपील की है कि वे इस अवधि का लाभ लें एवं अधिक से अधिक अऋणी कृषकों के रूप में अधिसूचित फसलों का बीमा कराएं।

खरीफ वर्ष 2025 में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, फसल पटवारी हल्का स्तर पर घुघरी, निवास एवं बिछिया में कोदो-कुटकी तहसील स्तर पर तथा उड़द फसल जिला स्तर पर अधिसूचित फसलें है। धान सिंचित की प्रीमियम राशि 814, धान असिंचित की 693, मक्का 590, अरहर 612, कोदो-कुटकी 398 एवं उड़द की प्रीमियम राशि 556 रूपए प्रति हैक्टेयर है।

श्री झारिया ने बताया कि बीमा करवाने के लिए किसानों को आधार कार्ड की प्रति, पूर्णतः भरा हुआ प्रस्ताव फॉर्म, नवीनतम खसरा-खतौनी आदि की प्रतिलिपि, स्वयं द्वारा जारी बुवाई प्रमाण-पत्र, किरायेदार (बटाईदार) किसानों के लिए लागू अनुबंध/समझौते के लिए शपथ पत्र की प्रति, आईएफएससी नंबर और बैंक खाता संख्या या रद्द किए गए चैक या बैंक पासबुक की प्रति की आवश्यकता होगी। बीमा अऋणी कृषक के रूप में कृषक संबंधित बैंक जिसमें कृषक का बचत खाता हो या ग्राहक सेवा केन्द्र अथवा ब्लॉक में उपस्थित बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों के माध्यम से, तथा सहकारी समितियों में भारत सरकार के पोर्टल पीएमएफबीवाय के माध्यम से 31 जुलाई तक करवा सकते हैं।

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