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टंटया मामा आर्थिक कल्याण योजना आवेदन पत्र एमपी ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे

मंडला 21 जुलाई 2025

म.प्र. आदिवासी वित एवं विकास निगम भोपाल के माध्यम से टंटया मामा आर्थिक कल्याण योजना में 200 इकाई का लक्ष्य निगम शाखा मण्डला को प्राप्त हुआ है। योजना के तहत बैंक द्वारा 10 हजार से 1 लाख रू स्वीकृत किया जायेगा। बैंक द्वारा स्वीकृत/वितरित ऋण राशि पर निगम द्वारा प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक नियमित रूप से भुगतान किया जायेगा। आवेदक का आवेदन पत्र एमपी ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन पत्र samast.in mponline gov पोर्टल पर कर सकते हैं।

योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आदिवासी आवेदक के पास एक फोटो, साक्षर, स्थाई जाति, मूल निवासी, आय प्रमाण पत्र, वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम, आयु 18 से 55 वर्ष के बीच, आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक पासबुक एवं कोटेशन होना आवश्यक है। इच्छुक आदिवासी आवेदक विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय म.प्र. आदिवासी वित एवं विकास निगम मण्डला से सम्पर्क कर सकते हैं।

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