मंडला 6 अगस्त 2025
जिला परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास से प्राप्त जानकारी के अनुसार फोस्टर केयर एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें परिवार के घरेलू वातावरण में वैकल्पिक देखरेख हेतु बच्चे को आमतौर पर अल्प अवधि या विस्तृत अवधि के लिए देखरेख और संरक्षण के उद्देश्य से असंबद्ध कुटुंब में रखा जाता है।
फोस्टर केयर हेतु कौन से बच्चे पात्र है ?
बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले या समुदाय में रहने वाले (6 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के) देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले सभी बच्चे, बिना मुलाकात वाले बच्चे और अयोग्य अभिभावक वाले बच्चे। वे सभी बच्चे जिन्हें या तो देश में दत्तक ग्रहण या अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण में परिवार नहीं मिलता है और उन्हें दत्तक ग्रहण के नियमों के अनुसार कठिन या विशेष जरूरतों वाले बच्चों की श्रेणी में रखा गया है। फोस्टर केयर में प्रतिस्थापित बालक या बालिका यदि वह दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित हैं तथा कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक वह पोषक माता-पिता के संरक्षण में रह लेता है तो पोषक माता-पिता को उसी बालक बालिका को नियमानुसार विधिक कार्यवाही पश्चात दत्तक ग्रहण में दिया जा सकता है।
फोस्टर केयर में कितनी सहायता राशि दी जाएगी ?
देखरेख करने वाले व्यक्ति अथवा परिवार को आर्थिक स्थिति के आंकलन पश्चात् आवश्यकतानुसार एवं वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होने की स्थिति में फोस्टर केयर हेतु संरक्षण, भरण-पोषण, शिक्षण, चिकित्सा हेतु राशि 4 हजार रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चा दिये जाने का प्रावधान है।
